घरेलू LPG सिलेंडर पर नही लगेगा अतिरिक्त वितरण शुल्क! होगी कार्रवाई!
/// जगत दर्शन न्यूज
पटना (बिहार): बिहार सरकार के अपर सचिव उपेन्द्र कुमार ने सभी जिला पदाधिकारियों को (पत्रांक-प्र07-एल०पी०जी०-03/2016 (खंड) 640 / खाद्य) में भारत सरकार के उक्त पत्र द्वारा घरेलु एल०पी०जी० सिलेंडरो को प्रदान किये जाने के क्रम में स्थानीय स्तर पर वितरकों द्वारा अतिरिक्त वितरण शुल्क लेने का मुद्दा उठाते हुए राज्य के सभी जिलों से अतिरिक्त वितरण शुल्क के संदर्भ में समीक्षा करने हेतु अनुरोध किया गया है। पत्र में यह भी उल्लेखित है कि कलेक्टरो / जिला पदाधिकारियों द्वारा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 की कंडिका-09 (e) के नियमित उपयोग के मामले मंत्रालय के संज्ञान में आए है। अतः भारत सरकार के उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध किया गया है कि घरेलु एल०पी०जी० (LPG) सिलेंडरों को प्रदान किये जाने के क्रम में स्थानीय स्तर पर वितरकों द्वारा अतिरिक्त वितरण शुल्क लिए जाने के संबंध में अपने क्षेत्रान्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से जाँच कराते हुए इस पर रोक लगाई जाए एवं दोषी पाये गये एल०पी०जी० वितरक के विरूद्ध नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए।