बिहार: जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में शामिल न होंगे उनका क्या होगा? विभाग ने जारी किया अधिसूचना!
पटना (बिहार): बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के नियम-4 में स्थानीय निकाय शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा के संबंध में "वैसे शिक्षकों जो इस परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास / अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल रहेंगे, का मामला विभाग द्वारा अलग से विचार किया जायेगा। इस संबंध में बिहार के शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) सह-अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने नियमावली 01-02/2023 (अंश-2) 307 का हवाला देते हुए ज्ञापांक-11/ दिनांक 01-02-24 में एक अधिसूचना जारी किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि विभाग ऐसे सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों के मामले पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन करेगा" से संबंधित प्रावधान है। उक्त प्रावधान एवं इस नियमावली के नियम-13 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में वैसे शिक्षकों जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास / अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल रहेंगे, के संबंध में अनुशंसा करने हेतु एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है जो एक सप्ताह के अन्दर सरकार को अपनी अनुशंसा करेगी।
समिति में प्रतिनियुक्ति अधिकारी निम्न है।
(क) अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग अध्यक्ष
(ख) अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सदस्य
(ग) निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग सदस्य
(घ) निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् - सदस्य
(ड.) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग सदस्य सचिव