ताजपुर पुल होगा अतिक्रमणमुक्त! तीन दंडाधिकारी हुए प्रतिनियुक्त!
सारण (बिहार): माँझी-सिसवन मुख्य मार्ग पर स्थित ताजपुर सड़क पुल पर अवैध रूप से मांस मछली आदि की दुकान तथा अवैध पार्किंग किए जाने से उत्पन्न सड़क जाम को हटाने की मांग को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है।
इस संबंध में सदर एसडीओ ने 02 दिसंबर 2024 को उक्त अतिक्रमण हटाने को लेकर माँझी के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी रंजीत कुमार सिंह, अंचलाधिकारी धनंजय कुमार तथा राजस्व अधिकारी सुश्री रोजी को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया है।
वहीं संबंधित प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को यह बताते हुए निर्देश दिया गया है कि कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, छपरा के पत्रांक-03/अनु०, दिनांक 03.01.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि छपरा-मांझी-दरौली-गुठनी पय के 13 वें कि०मी० में ग्राम ताजपुर पुल पर अस्थायी अतिकमण हटाने हेतु दिनांक-23. 12.2024 को प्रतिनियुक्त रण्डाधिकारी, थानाध्यक्ष मांझी एवं अंचल अधिकारी, मांझी द्वारा कार्रवाई की गई। परन्तु अतिक्रमण को पुलिस बल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने के कारण अतिक्रमण मुक्त नही कराया जा सका है। उक्त अतिक्रमण हटाने हेतु तिथि निर्धारित करते हुए अतिकमण हटाने के अवसर पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने का अनुरोध किया गया हैं। अतः वर्णित अतिकमण हटाने के अवसर पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपयुक्त दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाती हैं
वहीं उन्होंने कार्यपालक अभियंता पत्र मंडल सारण छपरा से अनुरोध किया है कि निर्धारित तिथि को अतिक्रमण हटाने हेतु स्थल पर संबंधित प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि शांति एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु संयुक्त रूप से सभी समुचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगें। साथ ही, आश्वस्त हो लेगें कि उक्त अतिक्रमण हटाने को लेकर किसी सक्षम न्यायालय में कोई मामला विचाराधीन लंबित तो नही हैं।
थानाध्यक्ष, मांझी को निदेश दिया जाता है कि प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी को उक्त अतिक्रमण हटाने हेतु मांझी थाना में उपलब्ध पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल उपलब्ध कराते हुए स्वयं भी स्थल पर उपलब्ध रहकर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी को उक्त विधि व्यवस्था कार्य में अपेक्षित सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेगें। साथ ही, अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता होने पर वांछित प्रस्ताव सीधे पुलिस अधीक्षक महोदय, सारण, छपरा को उपलब्ध कराते उसकी सूचना से अधोहस्ताक्षरी को संसूचित करेगें।
हुए कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, सारण, छपरा से अनुरोध है कि निर्धारित तिथि को अतिकमण हटाने हेतु स्थल पर आवश्यक संसाधन की उपलब्धता के साथ-साथ अतिकमित स्थल को चिन्हित करने हेतु अपने प्रतिनिधि को स्थल पर उपस्थित रहने हेतु निदेशित करना सुनिश्चित करेगें। साथ ही, अतिक्रमण हटाने से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही का विडियोग्राफी कार्य कराकर उसका सी०डी० सुनिश्चित रखेगें ताकि समय पर काम आवें।
पुलिस दे चुकी हैं चेतावनी!
इसको लेकर 29 नवम्बर व 23 दिसंबर को सारण पथ प्रमंडल के जेई दीपक प्रकाश, माँझी सीओ धनन्जय कुमार, थानाध्यक्ष अशोक दास दलबल के साथ ताजपुर दहा नदी पर बने पुल पर पहुंचकर अवैध रूप से बाजार का टेंडर चला रहे हैं ठेकेदार को सख्त चेतावनी दी तथा अवैध रूप मांस मछली की बाजार तथा टूटे हुए पुल पर वाहनों की पार्किंग देख नाराजगी जाहिर की थी।। मौके पर पहुंचे सभी पदाधिकारिओं ने कहा कि आज के बाद से दाहा नदी के पुल पर मांस मछली की दुकान नही लगेंगी। उन्होंने कहा था कि यह गैर कानूनी काम है। परंतु अस्थाई अतिक्रमण पुलिस बल की अपर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं होने के कारण अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जा सका था।
जदयू नेता निरंजन सिंह ने किया था पथ निर्माण विभाग से शिकायत!
आपको बता दें कि सारण जिला जदयू के महासचिव निरंजन सिंह ने पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सहित अन्य वरीय पदाधिकारी को आवेदन देकर ताजपुर स्थित सड़क पुल पर अवैध एवं बेहतरीब ढंग से मांस मछली की दुकान लगाने के साथ-साथ अवैध पार्किंग किए जाने की शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि पुल के ऊपर बाजार लगाने से कभी भी बड़ी हादसा हो सकती है।