तारकेश्वर सिंह हत्या कांड की जिरह हुई पूरी
छपरा (बिहार) संवाददाता वीरेश सिंह: आज बुधवार को छपरा के स्पेशल कोर्ट में जदयू नेता तारकेश्वर सिंह हत्या कांड में प्रमुख गवाह व उनकी विधवा पत्नी रेणु देवी की गवाही पर जिरह पूरी हो गई। मामले के अन्य अभियुक्त गण कोर्ट में सदेह उपस्थित हुए। जबकि मांझी के विधायक डॉ सत्येन्द्र यादव ने अपने वकील के माध्यम से अपनी हाजिरी दी।
बताते चलें कि वर्ष 2007 में अपराध कर्मियों द्वारा जदयू नेता तारकेश्वर सिंह की निर्ममता पूर्वक हत्या कर उनके शव को गाँव के बगल के खेत मे गाड़ दिया गया था। इस मामले में पीड़िता रेणु देवी द्वारा कोपा थाना कांड संख्या :54/2007 के तहत हत्याकांड का मुकदमा दर्ज कराया गया था। दर्ज मुकदमें में तत्कालीन सी.पी.एम.नेता व वर्तमान में माँझी के माकपा विधायक डॉ सत्येन्द्र यादव तथा सवरी जलालपुर। पंचायत के तत्कालीन मुखिया दिनेश पंडित एवं तीन अन्य को हत्याकांड में नामजद किया गया था। उक्त मुकदमें का ट्रायल न.552A/2007 है जिसकी सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही है। उक्त हत्याकांड के मुख्य चश्मदीद गवाह क्रमशः गणेश सिंह, राजन सिंह, मुनिन्द्र सिंह तथा मृतक के पुत्र कुंदन सिंह की गवाही पूरी हो चुकी है तथा मृतक की विधवा रेणु देवी की भी गवाही 15 नवम्बर को ही पूरी कर ली गई थी। स्पेशल कोर्ट ने अभियुक्त गण से पांच सौ रुपये का आर्थिक दण्ड वसूलकर पीड़िता रेणु देवी को दिलवाया ततपश्चात जिरह पूर्ण हुआ। जिरह में बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता भुवनेश्वर सिंह और उनके सहयोगी वकीलगण थे तो वहीँ मुदई की तरफ से अधिवक्ता ठाकुर हरिमोहन सिंह, अनिल सिंह और उनके सहयोगियों ने उक्त जिरह में भाग लिया। आज के उक्त जिरह में सरकारी अधिवक्ता के तौर पर ध्रुपदेव सिंह उपस्थित थे। विद्वान न्यायाधीश ने अगली सुनवाई की तारीख 17 दिसम्बर को तय किया जिसमें स्पेशल कोर्ट में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की मुख्य एवं अहम् गवाही होगी।