एकमा पंचायत चुनाव, 12 मतदान कर्मियों पर हुआ एफआईआर
छपरा (बिहार) संवाददाता राजीव सिंह: सारण जिला के एकमा प्रखण्ड में पंचायत चुनाव के नौवें चरण में सोमवार को मतदान होना है। प्रखण्ड स्तर पर चुनाव ड्यूटी हेतु मतदान कर्मियों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया था, जिसमें अनुपस्थित रहने वाले तीन पीठासीन पदाधिकारी व नौ प्रथम मतदान अधिकारी सहित कुल 12 कर्मियों के विरूद्ध एडीएम डॉ गगन के निर्देशानुसार एकमा के निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ डॉ सत्येंद्र पराशर ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1956 के सुसंगत धाराओं के अधीन कार्रवाई करते हुए रविवार की शाम एकमा थानाध्यक्ष को एफआईआर के रूप में आवेदन समर्पित किया।
अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों में पीठासीन अधिकारी सुबोध कुमार (जिला परिषद शिक्षक, केपीएस उच्च विद्यालय गंगाजल), रवि कुमार (शिक्षक, सारण एकेडमी छपरा) व आमोद कुमार सिंह (सहायक शिक्षक, सारण एकेडमी छपरा) के अलावा मतदान अधिकारी प्रथम में मृत्युंजय प्रसाद महतो (प्रखंड शिक्षक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कुरैना), कपिल देव राम (शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय बलडिहा), विवेक मतारवी (सहायक शिक्षक, ब्लॉक कैंपस दरियापुर), मो यूसुफ अंसारी (शिक्षक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पचलख डीह परसा), गोरखनाथ दास (शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय सेवा समिति सोनपुर), सुधीर कुमार सिंह (सहायक शिक्षक, जेपीयू छपरा), अवनीश कुमार (सहायक, बिहार शिक्षा परियोजना सारण), अभय कुमार तिवारी (शिक्षक, जीएमएस, मोहम्मदपुर, मांझी) एवं चन्द्रशेखर कुमार सिंह (प्रखण्ड शिक्षक (उत्क्रमित मध्य विद्यालय चकिया, पानापुर) शामिल हैं।
इस क्रम में एकमा थाने में बीडीओ के द्वारा दिए गए आवेदन में बताया गया है कि प्रतिनियुक्त कर्मियों व रिजर्व पार्टी में भी अनुपस्थित रहने के कारण मतदान सामग्रियों का वितरण समुचित रूप से नहीं हो सकी। अनुपस्थित कर्मियों के द्वारा कार्य में इस तरह के व्यवहार उनके कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं आयोग द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार मतदान कार्य में बाधा उत्पन्न करने की नियति को दर्शाता है। अतः इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1956 में निहित प्रावधान के तहत वर्णित कर्मियों पर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।