छपरा( संवाददाता राजीव सिंह): छपरा जिले के कोपा थाना कांड संख्या 54/2007 ट्रायल नंबर 552A/2007 जदयू नेता तारकेश्वर सिंह हत्या कांड में सी.पी.एम.नेता व मांझी विधान सभा के वर्तमान विधायक डॉ0 सत्येन्द्र यादव और जलालपुर के सवरी पंचायत के मुखिया दिनेश पंडित सहित तीन अन्य नामजद अभियुक्तों के खिलाफ आज स्पेशल कोर्ट ने गवाह कुंदन सिंह की जिरह पर लगाई गई रोक को डिस्चार्ज कर आगे की गवाही के लिए भी आदेश जारी कर दिया।हालांकि उधर बचाव पक्ष के तरफ से कोर्ट खुलते ही आज एक पिटीशन भी दाखिल किया गया कि 'हम लोगों को FSL का कॉपी और पुलिस पेपर नही मिला है, जिसके खिलाफ हम लोग हाइकोर्ट गए है। अतः हम लोगों को 21 दिन का और समय दिया जाए।' इस पिटीशन पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए उनके पिटीशन को खारिज कर दिया तथा जिरह करने का आदेश दिया। जिसे बचाव पक्ष ने नही माना तो कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के नियमावली का हवाला देते हुए जिरह को ही डिस्चार्ज करने का आदेश दिया तथा दूसरे गवाह की गवाही जारी रखने का निर्देश दिया। जानकारी के अनुसार कोपा थाना के पतिला गाँव निवासी व जदयू नेता तारकेश्वर सिंह की हत्या में विधायक सहित कुल पांच लोग नामजद किये गए थे।