सरकारी कर्मचारी समय पर जमा करें एडवांस टैक्स की किस्त : एडवोकेट अजय
निर्धारित समय पर किस्त जमा नहीं करने पर 1% प्रतिमाह की दर से ब्याज का हो सकता है अतिरिक्त भार
///जगत दर्शन न्यूज
सारण (बिहार) संवाददाता धर्मेंद्र रस्तोगी: जिला प्रशासन के अधिकृत आयकर अधिवक्ता अजय कुमार तिवारी ने सरकारी कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को एडवांस टैक्स की किस्त निर्धारित समय-सीमा के भीतर जमा करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि टैक्स ईयर 2026-27 में यदि किसी करदाता की अनुमानित टैक्स देनदारी 10 हजार रुपये से अधिक है, तो एडवांस टैक्स जमा करना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि निर्धारित समय पर एडवांस टैक्स जमा नहीं करने अथवा कम राशि जमा करने की स्थिति में आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत ब्याज का अतिरिक्त आर्थिक भार उठाना पड़ सकता है।
चार किस्तों में जमा होता है एडवांस टैक्स
अधिवक्ता अजय कुमार तिवारी के अनुसार एडवांस टैक्स चार किस्तों में जमा किया जाता है। इसके लिए निर्धारित समय-सीमा के अनुसार—
- 15 जून 2026 तक — अनुमानित टैक्स का 15 प्रतिशत
- 15 सितंबर 2026 तक — 45 प्रतिशत
- 15 दिसंबर 2026 तक — 75 प्रतिशत
- 15 मार्च 2027 तक — 100 प्रतिशत
टैक्स जमा करने का प्रावधान है।
कम या देर से भुगतान पर लग सकता है ब्याज
उन्होंने बताया कि निर्धारित समय पर एडवांस टैक्स की किस्त जमा नहीं करने अथवा कम राशि जमा करने पर धारा 234C के तहत 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज लगाया जा सकता है। वहीं टैक्स ईयर के अंत तक कुल देय टैक्स का 90 प्रतिशत एडवांस टैक्स के रूप में जमा नहीं होने पर धारा 234B के तहत भी ब्याज देय हो सकता है।
12 लाख रुपये तक की आय पर राहत
अधिवक्ता तिवारी ने बताया कि टैक्स ईयर 2026-27 में नई कर व्यवस्था के तहत जिन कर्मियों की कर योग्य आय 12 लाख रुपये तक है, उन्हें धारा 87-A के तहत उपलब्ध रिबेट का लाभ मिलने पर अंतिम टैक्स देनदारी शून्य हो सकती है। ऐसी स्थिति में एडवांस टैक्स की आवश्यकता नहीं होगी।
समय रहते करें टैक्स देनदारी की गणना
अधिवक्ता अजय कुमार तिवारी ने सरकारी कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों से अपील की कि वे अपनी वास्तविक टैक्स देनदारी की समय रहते गणना करें। आय की गणना करते समय उपलब्ध छूट, रिबेट और पहले से काटे गए टीडीएस को भी ध्यान में रखें।
उन्होंने कहा कि समय पर सही राशि में टैक्स जमा करने से बाद में लगने वाले ब्याज और अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचा जा सकता है।

