सोहगरा पैक्स की प्रबंधकारिणी समिति छह माह के लिए भंग, नई जमा राशि लेने पर रोक
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सिवान (बिहार) संवाददाता सचिन कुमार: गुठनी प्रखंड के सोहगरा पैक्स में जमाकर्ताओं की फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) की राशि समय पर वापस नहीं करने के मामले में जिला सहकारिता पदाधिकारी सौरभ कुमार ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए पैक्स की प्रबंधकारिणी समिति को छह माह के लिए भंग कर दिया है। साथ ही पैक्स में किसी भी प्रकार की नई जमा राशि स्वीकार करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
जिला सहकारिता पदाधिकारी के आदेश के अनुसार, पैक्स के संचालन और निगरानी के लिए सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, गुठनी चिंतेश कुमार बैठा को प्रशासक नियुक्त किया गया है। अब वे विभागीय निर्देशों के अनुरूप पैक्स के सभी कार्यों की देखरेख करेंगे।
बताया गया है कि पटना हाईकोर्ट में लंबित मामले की सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि कई जमाकर्ताओं ने सोहगरा पैक्स में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में राशि जमा की थी, लेकिन निर्धारित अवधि पूरी होने के बावजूद उन्हें उनकी जमा राशि वापस नहीं की गई। इस संबंध में 26 दिसंबर 2024 को गुठनी थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी।
आदेश में उल्लेख है कि 20 मई 2026 को पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक को जमाकर्ताओं की राशि लौटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन 28 जुलाई 2026 तक भी इसका पालन नहीं किया गया। इस मामले में पैक्स अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा, प्रबंधक विंध्याचल शर्मा तथा उप सहायक प्रबंधक विनोद कुमार के विरुद्ध पहले से प्राथमिकी दर्ज है।
जिला सहकारिता पदाधिकारी ने कहा कि प्रबंधकारिणी समिति ने अपने दायित्वों का निर्वहन करने में गंभीर लापरवाही बरती और जमाकर्ताओं के हितों की अनदेखी की। इसी कारण समिति को छह माह के लिए भंग करने का निर्णय लिया गया है।
विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि पैक्स द्वारा पूर्व में दिए गए ऋणों की वसूली का कार्य जारी रहेगा तथा वसूली से प्राप्त राशि का उपयोग जमाकर्ताओं के बकाया भुगतान में किया जाएगा। ऋण वसूली में तेजी लाने तथा आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय पुलिस की सहायता लेने के भी निर्देश दिए गए हैं।
जिला सहकारिता पदाधिकारी ने उम्मीद जताई कि इस कार्रवाई के बाद जमाकर्ताओं की राशि लौटाने की प्रक्रिया में तेजी आएगी और उनके हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
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