दहेज में चारपहिया वाहन नहीं देने पर विवाहिता की हत्या का आरोप, ससुराल पक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
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सिवान (बिहार) संवाददाता वीरेश सिंह: सीवान जिले के सिसवन प्रखंड क्षेत्र के टेनवा माधोपुर गांव निवासी राजू यादव ने आरोप लगाया है कि उनकी भतीजी मानसा कुमारी की शादी सारण जिले के कोपा थाना क्षेत्र के सादपुर गांव निवासी जनार्दन यादव के पुत्र विश्वजीत कुमार के साथ 8 मई 2025 को हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार हुई थी। आरोप है कि शादी के करीब एक वर्ष के भीतर ही 4 मई 2026 को दहेज में चारपहिया वाहन की मांग पूरी नहीं होने पर मानसा कुमारी की गला दबाकर हत्या कर दी गई।
राजू यादव ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि घटना के बाद उन्होंने कोपा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें मृतका के पति सहित चाची और चचेरे भाई को भी अभियुक्त बनाया गया है। उनका आरोप है कि दहेज में चारपहिया वाहन नहीं मिलने के कारण उनकी भतीजी को प्रताड़ित किया गया और बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई।
राजू यादव ने बताया कि मामले में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सारण के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) और सारण के आरक्षी अधीक्षक (एसपी) को अलग-अलग आवेदन देकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं, प्रशासनिक स्तर से परिजनों को आश्वासन दिया गया है कि मामले में जल्द ही आरोपितों की गिरफ्तारी की जाएगी। गिरफ्तारी नहीं होने की स्थिति में न्यायालय के आदेश के बाद आरोपितों के घर की कुर्की-जब्ती की कार्रवाई किए जाने की बात भी कही गई है।
पुलिस ने मामले की जांच और आरोपों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि, घटना के लिए वास्तविक कारणों और आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
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