सारण : मंदिर चोरी कांड में लापरवाही पर थाना प्रभारी निलंबित
सारण (बिहार) संवाददाता वीरेश सिंह: सारण पुलिस ने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं विधि-विरुद्ध कार्यों के आरोप में इसुआपुर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष पु.अ.नि. गौरव कुमार गौरव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सारण द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मढ़ौरा-02 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं कराई गई जांच में पाया गया कि इसुआपुर थाना कांड संख्या-245/26 (मंदिर चोरी कांड) की सूचना वरीय अधिकारियों को समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके अलावा, 11 जुलाई 2026 को किए गए औचक निरीक्षण के दौरान थाना परिसर में तीन व्यक्तियों को बिना विधिसम्मत कार्रवाई और बिना किसी प्राथमिकी दर्ज किए 24 घंटे से अधिक समय तक निरुद्ध रखा गया था।
जांच में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संबंधित पुलिस पदाधिकारी का आचरण अनुशासनहीनता, कर्तव्य निर्वहन में घोर लापरवाही तथा विधि-विरुद्ध कार्यों का परिचायक पाया गया। इसके आलोक में 12 जुलाई 2026 से तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र, सारण निर्धारित किया गया है।
सारण पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून के शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों के प्रति विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कर्तव्य निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनुशासनहीनता अथवा विधि-विरुद्ध आचरण पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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