गैस कालाबाजारी पर कड़ा शिकंजा: फर्जी बुकिंग का खुलासा, महावीर इण्डेन वितरक पर FIR
सारण (बिहार) संवाददाता वीरेश सिंह: छपरा जिले में आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगरा थाना क्षेत्र स्थित मेसर्स महावीर इण्डेन ग्रामीण वितरक के प्रोपराइटर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह कार्रवाई जिला पदाधिकारी सारण के सख्त निर्देश पर की गई, जिससे उपभोक्ताओं के हक की रक्षा को लेकर प्रशासन की गंभीरता साफ दिख रही है।
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नगरा द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार कई उपभोक्ताओं ने शिकायत की थी कि उनके नाम और पहचान पत्र का उपयोग कर बिना जानकारी के गैस सिलेंडर की बुकिंग कर दी जाती थी और कागजों पर डिलीवरी भी दिखा दी जाती थी। जांच में यह आरोप सही पाए गए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि एजेंसी द्वारा फर्जी तरीके से बुकिंग कर अनुदानित घरेलू गैस की कालाबाजारी की जा रही थी।
जांच में यह भी सामने आया कि उपभोक्ताओं को वास्तविक रूप से सिलेंडर नहीं मिल रहा था, जबकि सिस्टम में “डिलीवर्ड” दर्शाया जा रहा था। यह कार्यवाही ‘द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, 2000’ के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 07 में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर कालाबाजारी या जमाखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वितरकों पर न सिर्फ प्राथमिकी दर्ज होगी, बल्कि उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
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