नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, पीड़िता को 5 लाख सहायता का आदेश
सारण (बिहार) संवाददाता धर्मेंद्र रस्तोगी: छपरा के नगर थाना कांड संख्या 40/23 से जुड़े पॉक्सो वाद संख्या 35/23 में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो स्मिता राज की अदालत ने दहियावा मोहल्ला निवासी जितेंद्र यादव को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर अलग-अलग धाराओं में अर्थदंड भी लगाया है।
अदालत ने आरोपी जितेंद्र यादव, पिता रंगलाल यादव को पॉक्सो एक्ट की धारा 04 के तहत आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 376(डी) के तहत भी आरोपी को आजीवन कारावास तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई है। न्यायालय ने आदेश दिया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पीपी सर्वजीत ओझा एवं उनके सहायक अश्वनी कुमार ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा। सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की, ताकि इस प्रकार के जघन्य अपराध करने वालों को कड़ा संदेश मिल सके और भविष्य में ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति न हो।
अभियोजन की ओर से न्यायालय में चिकित्सक, अनुसंधानकर्ता सहित कुल छह गवाहों की गवाही कराई गई थी। विदित हो कि नाबालिग लड़की के साथ जबरन दुष्कर्म किए जाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें पीड़िता ने दो अभियुक्तों को नामजद किया था।
विशेष न्यायालय ने पीड़िता को आर्थिक सहायता के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से पांच लाख रुपये उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है। न्यायालय के इस फैसले को महिला एवं बाल सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

