निजी स्कूलों की मनमानी पर सख्ती, डीएम का सख्त आदेश—अभिभावकों के शोषण पर लगेगा रोक
सारण (बिहार) संवाददाता धर्मेंद्र रस्तोगी: सारण समाहरणालय, छपरा से जारी आदेश में जिला पदाधिकारी Vaibhav Srivastava ने निजी विद्यालयों द्वारा फीस, ड्रेस और पुस्तकों के नाम पर की जा रही मनमानी वसूली पर कड़ा रुख अपनाया है। वर्तमान में चल रहे नामांकन सत्र के दौरान यह शिकायतें मिल रही थीं कि कई निजी स्कूल री-एडमिशन, ड्रेस, किताब, विकास शुल्क और अन्य मदों के नाम पर अभिभावकों से अधिक राशि वसूल रहे हैं। साथ ही, कुछ विद्यालयों द्वारा यूनिफॉर्म और किताबों के लिए तय दुकानों से ही खरीदारी के लिए बाध्य किया जा रहा है, जिससे अभिभावकों का आर्थिक शोषण हो रहा है।
जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह प्रवृत्ति शिक्षा को व्यवसाय बनाने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने Bihar Private Schools Fee Regulation Act 2019 के प्रावधानों का हवाला देते हुए निर्देश दिया कि कोई भी विद्यालय अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से ड्रेस या पुस्तक खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। ऐसा करने वाले विद्यालयों पर नियम-7 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जारी निर्देश के अनुसार सभी निजी विद्यालयों को 15 अप्रैल 2026 से पहले अपनी प्रत्येक कक्षा की पुस्तक सूची और यूनिफॉर्म का पूरा विवरण अपनी वेबसाइट या सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। साथ ही, यूनिफॉर्म में कम से कम तीन वर्षों तक कोई बदलाव नहीं करने का निर्देश दिया गया है, ताकि अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े।
इसके अलावा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए सभी निजी विद्यालयों में जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच के दौरान फीस संरचना, मान्यता, रसीद प्रणाली, री-एडमिशन शुल्क, यूनिफॉर्म बदलाव और अभिभावकों की शिकायतों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। यदि किसी विद्यालय में अवैध वसूली या अनियमितता पाई जाती है, तो तत्काल शुल्क वापस करवाने, कारण बताओ नोटिस जारी करने और आवश्यकता पड़ने पर मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश के अनुपालन की निगरानी अनुमंडल पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर से की जाएगी, ताकि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे और अभिभावकों को राहत मिल सके।
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