सिवान में रसोई गैस की कोई कमी नहीं, पर्याप्त भंडार उपलब्ध: डीएम
सिवान (बिहार): 12 मार्च 2026
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार के दिशा-निर्देशों के आलोक में सिवान जिला प्रशासन द्वारा जिले में घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। गुरुवार को समाहरणालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान जिला पदाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने जिले में गैस की उपलब्धता को लेकर विस्तृत जानकारी दी।
प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी ने जिलेवासियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सिवान जिले में घरेलू उपयोग के लिए रसोई गैस सिलेंडरों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। इसलिए आम उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की घबराहट या ईंधन संकट की आशंका पालने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम एजेंसियों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले की आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह सक्रिय है और मांग के अनुरूप गैस सिलेंडरों की आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है।
जिलाधिकारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि गैस एजेंसियों या वितरण केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं और किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों या अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रशासन द्वारा आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
उन्होंने बताया कि गैस वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा लागू नई व्यवस्था के अनुसार अब कोई भी घरेलू उपभोक्ता पिछले सिलेंडर की डिलीवरी प्राप्त होने के कम से कम 25 दिनों के बाद ही अगले सिलेंडर की बुकिंग कर सकेगा। यह व्यवस्था मुख्य रूप से जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए लागू की गई है ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि बुकिंग दर्ज होने के बाद संबंधित गैस वितरक द्वारा दो से तीन कार्य दिवसों के भीतर सिलेंडर की होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की कालाबाजारी तथा अवैध भंडारण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष निगरानी व्यवस्था की है। इसके तहत मार्केटिंग ऑफिसरों को प्रखंडवार प्रतिनियुक्त किया गया है, जो नियमित छापेमारी और औचक निरीक्षण करेंगे। यदि कोई एजेंसी या व्यक्ति जमाखोरी या कालाबाजारी में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस दौरान जिलाधिकारी ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया कि वे गैस एजेंसियों के कार्यों और वितरण प्रणाली की नियमित निगरानी करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जिले के प्रत्येक नागरिक को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से रसोई गैस उपलब्ध कराना है और इसके लिए जनसहयोग भी आवश्यक है।
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