मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना को लेकर सारण में कार्यशाला, स्वरोजगार के लिए दिव्यांगजनों को किया गया जागरूक
सारण (बिहार) संवाददाता वीरेश सिंह: जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, सारण की ओर से जिला उद्योग केंद्र, सारण में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के संबंध में एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जिले के दिव्यांगजनों को योजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना तथा उन्हें स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में दिव्यांगजन उपस्थित रहे और योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त की।
कार्यशाला में अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण एवं अनुदान के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें।
कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लाभार्थियों को योजना की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज तथा आवेदन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है तथा वह कम-से-कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता से प्रभावित होना चाहिए और उसके पास यूडीआईडी कार्ड होना अनिवार्य है। साथ ही आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2, इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष निर्धारित की गई है।
कार्यशाला में यह भी बताया गया कि इच्छुक दिव्यांगजन उद्योग विभाग के उद्यमी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिकारियों ने लाभार्थियों को आवेदन प्रक्रिया के बारे में चरणबद्ध जानकारी दी और उन्हें योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित दिव्यांगजनों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया और उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
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