पॉक्सो कांड में सारण पुलिस की बड़ी सफलता, दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा
सारण (बिहार): सारण जिले में गंभीर अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई के तहत पॉक्सो एक्ट के एक मामले में माननीय न्यायालय द्वारा दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सारण की ओर से 27 जनवरी 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह सजा मकेर थाना कांड संख्या 65/23 से संबंधित है, जिसमें त्वरित और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के बाद अभियुक्तों को दंडित कराया गया।
पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में वर्ष 2026 में सारण जिले के अंतर्गत गंभीर अपराधों को चिन्हित कर उनके मामलों में माननीय न्यायालय में तेजी से विचारण कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज 27 जनवरी 2026 को माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो की न्यायाधीश श्रीमती स्मीता राज द्वारा मकेर थाना कांड संख्या 65/23, दिनांक 24 अप्रैल 2023, धारा 376(डी.बी.) भादवि एवं 4/6 पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी पाए गए दो अभियुक्तों को कड़ी सजा सुनाई गई।
न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्तों को धारा 376(डी.बी.) भादवि के तहत आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में प्रत्येक अभियुक्त को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके साथ ही पॉक्सो अधिनियम की धारा 4/6 के तहत दोनों अभियुक्तों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है, जिसमें भी अर्थदंड नहीं देने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास निर्धारित किया गया है।
इस मामले में अनुसंधानकर्ता द्वारा गुणवत्तापूर्ण जांच पूरी कर साक्ष्यों के साथ माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से डॉक्टर एवं अनुसंधानकर्ता सहित कुल 10 साक्षियों की गवाही कराई गई। लोक अभियोजक श्री सर्वजीत ओझा एवं सहायक अधिवक्ता श्री अश्वनी कुमार ने प्रभावी रूप से अभियोजन पक्ष को न्यायालय के समक्ष रखा।
सजा पाए अभियुक्तों की पहचान सतेन्द्र महतो, पिता परमा महतो तथा मुकेश साह, पिता दिनदयाल साह, दोनों निवासी फुलवरिया, थाना मकेर, जिला सारण के रूप में की गई है। सारण पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आगे भी गंभीर अपराधों के मामलों में लक्ष्य निर्धारित कर त्वरित विचारण कराते हुए दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास जारी रहेंगे।

