जप्त ट्रक का जांच प्रतिवेदन नहीं भेजने पर न्यायालय सख्त, एमवीआई को शो-कॉज नोटिस जारी करने का आदेश
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सारण (बिहार) संवाददाता धर्मेंद्र रस्तोगी: प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुश्री अतुल स्तुति ने यातायात थाना कांड संख्या 214/25 में जप्त ट्रक से संबंधित जांच प्रतिवेदन समय पर उपलब्ध नहीं कराने को गंभीर लापरवाही मानते हुए मोटर यान निरीक्षक (एमवीआई) को शो-कॉज नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद प्रतिवेदन प्रस्तुत न करना न्यायिक प्रक्रिया में बाधा के समान है।
मामले की सुनवाई के दौरान जप्त ट्रक के अधिवक्ता ने न्यायालय को अवगत कराया कि जांच प्रतिवेदन के अभाव में ट्रक जनता बाजार थाना परिसर में लंबे समय से खड़ा है और खुले में पड़े रहने के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है। इससे वाहन स्वामी को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि न्यायालय की कार्यवाही भी अनावश्यक रूप से लंबित बनी हुई है।
न्यायालय के अभिलेख के अनुसार, इस मामले में पूर्व में दो बार मोटर यान निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन मांगा गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर न तो प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया और न ही किसी प्रकार का स्पष्टीकरण न्यायालय को भेजा गया। इसे गंभीरता से लेते हुए न्यायिक दंडाधिकारी ने एमवीआई को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है।
न्यायालय के इस आदेश को प्रशासनिक जवाबदेही की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे स्पष्ट संदेश गया है कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाएगा, ताकि मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित हो सके।
