विशेष ग्राम सभा आयोजित कर दी गई मनरेगा के नए नियमों की विस्तृत जानकारी
सिवान (बिहार): सिवान जिले के सिसवन प्रखंड अंतर्गत घुरघाट पंचायत में शुक्रवार को एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के नए नियमों पर विस्तृत चर्चा की गई। ग्राम सभा का उद्देश्य ग्रामीणों को संशोधित प्रावधानों की जानकारी देना और उन्हें योजना का अधिकतम लाभ लेने के लिए जागरूक करना रहा।
ग्राम सभा की अध्यक्षता पंचायत के मुखिया शैलेश तिवारी ने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मनरेगा के नए नियमों की सही और स्पष्ट जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक है, ताकि पंचायत के पात्र परिवार रोजगार के अवसरों से वंचित न रहें। उन्होंने पंचायत रोजगार सेवक अशोक कुमार से आग्रह किया कि वे नए नियमों को सरल भाषा में विस्तार से समझाएं।
पंचायत रोजगार सेवक अशोक कुमार ने ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीणों को बताया कि सरकार द्वारा मनरेगा के तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना और श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। उन्होंने विशेष रूप से जानकारी दी कि अब मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को 100 दिनों के बजाय 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा।
अशोक कुमार ने यह भी बताया कि नए नियमों के तहत मजदूरों को कार्यस्थल पर सुविधाएं, समय पर मजदूरी भुगतान और पारदर्शिता से जुड़ी व्यवस्थाओं को और मजबूत किया गया है। ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीणों ने इन जानकारियों को गंभीरता से सुना और अपने सुझाव भी रखे। ग्रामीणों ने आशा व्यक्त की कि इन नए नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन से पंचायत क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन पर भी अंकुश लगेगा।

