सारण: लोक शिकायत निवारण में सख्ती, डीएम ने 13 मामलों की सुनवाई कर दिए अहम निर्देश
सारण (छपरा), 26 दिसंबर 2025
जिला पदाधिकारी सारण श्री वैभव श्रीवास्तव ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील के मामलों की सुनवाई करते हुए कुल 13 लोक शिकायतों पर विचार किया। इस दौरान तीन मामलों में अंतिम आदेश पारित किया गया, जबकि शेष दस मामलों में संबंधित लोक प्राधिकारों को पूर्ण प्रतिवेदन के साथ अगली तिथि पर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।
सुनवाई के क्रम में सोनपुर प्रखंड के श्री मुनेश्वर कुमार द्वारा दायर परिवाद पर गंभीर लापरवाही सामने आई। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से संबंधित आवेदन के समुचित अनुश्रवण में कोताही और गलत आदेश पारित किए जाने के कारण जिला पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनपुर से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर को उक्त मामले की सतत निगरानी करने का आदेश दिया गया।
इसी तरह बनियापुर प्रखंड के श्री झामलाल सिंह द्वारा दायर परिवाद में यह पाया गया कि एलएसबीए (LSBA) योजना के अंतर्गत शौचालय निर्माण के काफी समय बाद भी लाभुक को प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया। इस पर जिला पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, बनियापुर से स्पष्टीकरण मांगते हुए संबंधित राशि का अविलंब भुगतान सुनिश्चित करने का स्पष्ट निर्देश दिया।
जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि लोक शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी लोक प्राधिकारों से अपेक्षा की कि वे पूरी तत्परता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। डीएम ने दोहराया कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का प्रभावी क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

