सारण: अपहरण कांड के अभियुक्त अफजल मंसूरी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास
सारण (बिहार): सारण जिला के गंभीर मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सारण द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2025 में चिन्हित गंभीर अपराधों पर पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में लगातार विशेष पहल के तहत विचारण कार्य तेजी से संपन्न कराया जा रहा है। इसी क्रम में सारण न्यायालय ने अपहरण के एक महत्वपूर्ण मामले में दोषसिद्धि का फैसला सुनाया है।
दिनांक 02 दिसंबर 2025 को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-06, सारण छपरा, श्री राकेश कुमार यादव ने भेल्दी थाना कांड संख्या 139/20, दर्ज 29 जुलाई 2020, धारा 363, 366(a) एवं 120(b) भादवि, सत्रवाद संख्या 361/21 के नामजद अभियुक्त अफजल मंसूरी को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
इस मामले में अनुसंधानकर्ता ने गुणवत्तापूर्ण जांच पूर्ण कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 5 साक्षियों की गवाही कराई गई, जिसमें अनुसंधानकर्ता की गवाही भी शामिल थी। इस प्रकरण में अपर लोक अभियोजक श्री योगेश गुप्ता ने अभियोजन पक्ष का पक्ष प्रभावी ढंग से रखा।
सजायाफ्ता अभियुक्त का विवरण:
अफजल मंसूरी, पिता रोजदीन मंसूरी, निवासी सराय बक्स, थाना भेल्दी, जिला सारण।
सारण पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया है कि गंभीर मामलों में न्याय सुनिश्चित करने हेतु त्वरित एवं प्रभावी विचारण कराते हुए दोषियों को दंडित कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस ने कहा कि वह जनता की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था कायम रखने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

