सारण: हत्या कांड में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास
छपरा, 23 दिसंबर 2025
सारण जिले में गंभीर अपराधों के त्वरित निपटारे के तहत पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी का परिणाम सामने आया है। अमनौर थाना कांड संख्या 188/22 (दिनांक 05.07.2022) में माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-12, सारण (छपरा) की अदालत ने हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास भी निर्धारित किया गया है।
यह कार्रवाई पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2025 में गंभीर अपराधों के चिन्हित मामलों में त्वरित विचारण सुनिश्चित करने की नीति के तहत की गई। मामले में अनुसंधानकर्ता द्वारा गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान पूर्ण कर साक्ष्यों के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिससे विचारण प्रक्रिया प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकी।
अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से डॉक्टर एवं अनुसंधानकर्ता सहित कुल 17 साक्षियों की ससमय गवाही कराई गई। अभियोजन का पक्ष अपर लोक अभियोजक श्री दयानंद राय ने मजबूती से रखा, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाया।
सजायाफ्ता अभियुक्तों में श्रीकांत सिंह, पिता—स्वर्गीय केशव प्रसाद सिंह, निवासी—शेखपुरा डीह, थाना—अमनौर, जिला—सारण शामिल हैं। दूसरे अभियुक्त के रूप में एक महिला अभियुक्त को भी दोषी ठहराया गया है; उसका विवरण न्यायालयीय अभिलेखानुसार दर्ज है।
सारण पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गंभीर कांडों में आगे भी लक्ष्य निर्धारित कर त्वरित विचारण के माध्यम से अभियुक्तों को सजा दिलाने के प्रयास जारी रहेंगे।

