मांझी नगर पंचायत में टैक्सेशन प्रक्रिया शुरू, मुख्य पार्षद प्रतिनिधि ने किया अभियान का शुभारंभ
सारण (बिहार) संवाददाता वीरेश सिंह: मांझी नगर पंचायत क्षेत्र में भवनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के टैक्सेशन हेतु किए गए व्यापक सर्वे कार्य के पूरा होने के बाद नगर पंचायत प्रशासन ने औपचारिक रूप से होल्डिंग टैक्स वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बुधवार को मुख्य पार्षद प्रतिनिधि विशाल कुमार उर्फ बिट्टू राय ने अपना होल्डिंग टैक्स जमा कर अभियान की शुरुआत की और इसे नगर पंचायत के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम बताया।
मुख्य पार्षद प्रतिनिधि ने नगरवासियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना-अपना सुनिश्चित होल्डिंग टैक्स जमा करने की अपील की। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2021 में गठित मांझी नगर पंचायत क्षेत्र के सभी निवासियों को पिछले पाँच वर्षों का बकाया टैक्स जमा कराना अनिवार्य होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि टैक्स का भुगतान नहीं करने वाले लोगों को नगर पंचायत द्वारा जारी किए जाने वाले ‘नो ड्यूज/अदेय प्रमाण पत्र’ से वंचित रहना पड़ेगा, जिससे कई सरकारी लाभों और प्रक्रियाओं में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
उन्होंने यह भी बताया कि दिसंबर 2025 तक टैक्स जमा नहीं करने वाले लोगों को जनवरी 2026 से विलंब शुल्क (जुर्माना) का भुगतान करना पड़ेगा। अभियान के शुभारंभ के दौरान नगर पंचायत के अधिकृत पदाधिकारी अजय शंकर राय सहित अन्य कर्मी मौजूद रहे।

