सारण: अनुशासनहीनता और शराब सेवन के आरोप में दो पुलिस पदाधिकारी निलंबित, एसपी ने की कड़ी कार्रवाई
सारण (बिहार): वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण द्वारा जिले के दो पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ गंभीर अनुशासनहीनता, कर्तव्यच्युत व्यवहार और शराब सेवन के आरोपों के आधार पर कड़ी कार्रवाई की गई है। दोनों मामलों में मिली शिकायतों और जाँच प्रतिवेदनों के आधार पर संबंधित पुलिसकर्मियों को 18 नवंबर 2025 से तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन-यापन भत्ता पर निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में दोनों का मुख्यालय पुलिस केंद्र, सारण निर्धारित किया गया है।
पहले मामले में सअनि भागीरथ कुमार, जो वर्तमान में तरैया थाना में पदस्थापित थे, के विरुद्ध पुलिस निरीक्षक, मशरख अंचल द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर जाँच की गई। जाँच में पाया गया कि उक्त पदाधिकारी ने कांड संख्या 294/25 की दैनिकी माननीय न्यायालय को समय पर प्रेषित करने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही समीक्षा बैठक के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अनुचित एवं ऊँची आवाज में व्यवहार किए जाने की पुष्टि हुई। इस संबंध में तरैया थाना में सनहा दर्ज है। जाँच रिपोर्ट के आधार पर उनके इस आचरण को कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही, मनमानी और स्वेच्छाचारिता माना गया। एसपी द्वारा उन्हें निलंबित करने के अलावा पाँच दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई स्वतः प्रारंभ कर दी जाएगी।
दूसरे मामले में भगवानबाजार थाना के थाना प्रभारी द्वारा प्रतिवेदित रिपोर्ट के आधार पर डायल-112 टीम की जाँच की गई। दिनांक 18 नवंबर 2025 को प्राप्त सूचना पर Breath Analyzer टेस्ट किया गया, जिसमें ERV-38+39 में तैनात सअनि शिवनारायण साह का एल्कोहॉल स्तर 23 mg/100 ml पाया गया। तत्पश्चात चिकित्सकीय टीम द्वारा उनका रक्त एवं मूत्र नमूना एकत्र कर एफएसएल भेजा गया और उनके विरुद्ध भी सनहा दर्ज किया गया। पूर्ण शराबबंदी के बावजूद ड्यूटी के दौरान शराब सेवन कर कर्तव्यों का निर्वहन किया जाना पुलिस विभाग की कार्यसंस्कृति के विरुद्ध गंभीर अनुशासनहीनता माना गया, जिसके बाद उन्हें भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
सारण पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शराबबंदी उल्लंघन, कर्तव्य की उपेक्षा या अनुशासनहीनता किसी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। विभाग ने बताया कि ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी या पुलिसकर्मी के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यह कार्रवाई पुलिस विभाग में अनुशासन, पारदर्शिता और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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