पानापुर पॉक्सो कांड में दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास, पीड़िता को 5 लाख मुआवजा
सारण (बिहार): सारण जिले में गंभीर अपराधों के त्वरित निष्पादन के तहत पानापुर थाना क्षेत्र के पॉक्सो कांड में दोषी पाए गए अभियुक्त ब्रिजेश कुमार को माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो, सारण छपरा की न्यायाधीश श्रीमती स्मिता राज ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अर्थदंड नहीं देने पर छह-छह माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की भी सजा निर्धारित की है। यह फैसला पानापुर थाना कांड संख्या 202/22, दिनांक 15 जुलाई 2022 के आधार पर दिया गया, जिसमें धारा 376, 506 भादवि और पॉक्सो अधिनियम की धाराएं 4, 6 और 8 के तहत मुकदमा दर्ज था।
न्यायालय ने धारा 506 भादवि में अतिरिक्त दो वर्ष की कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई। साथ ही, पीड़िता की पुनर्वास और सहायता के लिए पांच लाख रुपये मुआवजा राशि प्रदान करने का आदेश दिया गया। यह फैसला अपराध नियंत्रण और पीड़ित न्याय के क्षेत्र में सारण पुलिस के सतत प्रयासों का महत्वपूर्ण उदाहरण है।
इस कांड में अनुसंधानकर्ता द्वारा गुणवत्तापूर्ण और वैज्ञानिक अनुसंधान पूरा करते हुए प्रकरण को समय पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा और सहायक अधिवक्ता अश्विनी कुमार ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा। मामले में कुल छह साक्षियों, जिनमें डॉक्टर और अनुसंधानकर्ता शामिल थे, की गवाही कराई गई, जिसके आधार पर न्यायालय ने निर्णय सुनाया।
सारण पुलिस ने कहा है कि गंभीर अपराधों में लक्ष्य निर्धारित कर त्वरित विचारण की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी ताकि अभियुक्तों को शीघ्र सजा दिलाई जा सके और पीड़ितों को न्याय मिल सके। सारण पुलिस अपराध नियंत्रण और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर तत्पर है।
सारण पुलिस, पॉक्सो केस, पानापुर थाना, त्वरित विचारण, कोर्ट फैसला, 20 साल की सजा, बिहार न्यायालय, सारण न्यूज़, अपराध नियंत्रण
#SaranPolice #POCSOCase #ChhapraNews #CourtJudgment #BiharNews #CrimeControl #JusticeForVictim

