मध्यप्रदेश: अमित भाटिया पर हुए गोलीकांड में आरोपी प्रकाश लोधी को हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत, मास्टरमाइंड को जल्द होगी गिरफ्तारी
नरसिंहपुर (मध्यप्रदेश) संवाददाता राजकुमार दुबे: पत्रकार अमित भाटिया पर 30 जुलाई को हुए गोलीकांड के मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर ने आरोपी प्रकाश लोधी को जमानत देने से इंकार कर दिया है। इस घटना में दो मास्टरमाइंड सौरभ कोहली और आदर्श कोहली अब भी गिरफ्तारी से बाहर हैं।
जानकारी के अनुसार, करेली शहर के बरमान चौराहे पर अमित भाटिया पर दो सूदखोर भू-कब्जा माफिया भाइयों ने सुपारी शूटर प्रकाश लोधी के माध्यम से जानलेवा हमला कराया था। इस मामले में पुलिस और मीडिया कर्मियों ने मिलकर विरोध जताया और तत्काल कार्रवाई की मांग की।
मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी इस गोलीकांड के मास्टरमाइंड सौरभ और आदर्श कोहली के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन किया। आरोपियों पर 116 के बयान, स्पॉट बयानों, ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग सहित साक्ष्य उपलब्ध हैं।
उच्च न्यायालय में लंबी बहस और अधिवक्ताओं के तर्कों के बाद, न्यायाधीश श्री अंचल कुमार पालीवाल ने आरोपी प्रकाश लोधी को जमानत देने से मना कर दिया। अब तक, गोलीकांड के मास्टरमाइंड सौरभ और आदर्श कोहली खुले घूम रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ FIR दर्ज होने और गिरफ्तारी की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है।
पत्रकारिता और कानून के दायरे में यह मामला गंभीरता से देखा जा रहा है। प्रशासन और न्यायपालिका की कार्रवाई से उम्मीद है कि दोषियों को जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।
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