सारण में हत्या के गंभीर कांड में दो आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा
सारण (बिहार): सारण जिले में अपराध के गंभीर मामलों के खिलाफ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के एक कांड में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा दिलाई है। यह फैसला आज दिनांक 25 सितंबर 2025 को वरीय जिला अपर सत्र न्यायाधीश श्री अंजनी कुमार गौंड द्वारा सुनाया गया। इस कांड का नंबर भगवानबाजार थाना 78/18 और सत्रवाड़ संख्या 458/119 है। अभियुक्तों में निकेश कुमार सिंह, पिता सुरेन्द्र प्रसाद और प्रमोद सिंह, पिता ब्रज बिहारी सिंह शामिल हैं, जो दोनों धुपनगर, थाना-खैरा, जिला-सारण के निवासी हैं।
न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को धारा 302 के तहत दोषी पाया और आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया। यदि अभियुक्त इस अर्थदंड की राशि जमा नहीं करेंगे तो उन्हें अतिरिक्त छह माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा। इस मामले में अपर लोक अभियोजक श्री सुनील कुमार ने अभियोजन की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत किया।
सारण पुलिस मुख्यालय के निर्देश के अनुसार वर्ष 2025 में जिले के गंभीर अपराध कांडों की पहचान कर न्यायालय में त्वरित विचारण कराया जा रहा है। अनुसंधानकर्ताओं द्वारा समय पर साक्ष्य पूर्ण कराकर मामलों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस पहल का उद्देश्य अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाना और जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना है।
सारण पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि गंभीर अपराधों के मामलों में उनका प्रयास लगातार जारी रहेगा और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय में त्वरित विचारण कराते हुए अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए सतत काम किया जाएगा।