सारण में हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास, 20 हजार जुर्माना
सारण (बिहार): पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर गंभीर अपराधों के मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए सारण जिले में एक हत्या के मामले में अभियुक्त को सजा दिलाई गई है। वर्ष 2025 में जिले के गंभीर कांडों को चिन्हित कर माननीय न्यायालय में समयबद्ध तरीके से विचारण कराया जा रहा है, जिसमें साक्षियों के बयान समय पर दर्ज कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को जिला अपर सत्र न्यायाधीश-12 अंजनी कुमार गोंड की अदालत ने सोनपुर थाना कांड संख्या 408/19, दिनांक 12 जून 2019, धारा 302/34 भादंवि से जुड़े मामले में अभियुक्त महादेव मांझी, पिता रामदेव मांझी, निवासी केवटिया, थाना तुरकोलिया, जिला पूर्वी चंपारण को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से डॉक्टर और अनुसंधानकर्ता सहित कुल आठ गवाहों की गवाही कराई गई। सारण पुलिस ने कहा है कि गंभीर मामलों में आगे भी लक्ष्य निर्धारित कर त्वरित विचारण कराते हुए दोषियों को सजा दिलाने का प्रयास जारी रहेगा।