सारण: शस्त्रधारकों के लिए एक और मौका, 5 जुलाई तक कराएं आर्म्स लाइसेंस का सत्यापन!
///जगत दर्शन न्यूज
सारण (बिहार):आगामी बिहार विधानसभा आम चुनाव-2025 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने की दिशा में जिला प्रशासन ने लाइसेंसी शस्त्रों के सत्यापन को लेकर संशोधित आदेश जारी किया है।
सारण जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में शस्त्रधारकों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पहले 11 अप्रैल से 25 अप्रैल और फिर 13 मई से 27 मई तक निर्धारित की गई थी। लेकिन, बड़ी संख्या में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अभी तक सत्यापन नहीं कराया गया है।
इसे देखते हुए प्रशासन ने 20 जून से 5 जुलाई 2025 तक एक बार फिर से अंतिम मौका देते हुए शस्त्र सत्यापन की तिथि निर्धारित की है। इस अवधि में सभी लाइसेंसी शस्त्रधारियों को अपने-अपने शस्त्र का सत्यापन प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी या दंडाधिकारी की उपस्थिति में अनिवार्य रूप से कराना होगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर शस्त्रों का सत्यापन नहीं कराया गया, तो संबंधित शस्त्र निलंबित या रद्द किए जा सकते हैं और आग्नेयास्त्र जब्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने सभी शस्त्रधारकों से अपील की है कि वे समय पर सत्यापन कराकर कानून का पालन सुनिश्चित करें।
सारण जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में शस्त्रधारकों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पहले 11 अप्रैल से 25 अप्रैल और फिर 13 मई से 27 मई तक निर्धारित की गई थी। लेकिन, बड़ी संख्या में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अभी तक सत्यापन नहीं कराया गया है।
इसे देखते हुए प्रशासन ने 20 जून से 5 जुलाई 2025 तक एक बार फिर से अंतिम मौका देते हुए शस्त्र सत्यापन की तिथि निर्धारित की है। इस अवधि में सभी लाइसेंसी शस्त्रधारियों को अपने-अपने शस्त्र का सत्यापन प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी या दंडाधिकारी की उपस्थिति में अनिवार्य रूप से कराना होगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर शस्त्रों का सत्यापन नहीं कराया गया, तो संबंधित शस्त्र निलंबित या रद्द किए जा सकते हैं और आग्नेयास्त्र जब्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने सभी शस्त्रधारकों से अपील की है कि वे समय पर सत्यापन कराकर कानून का पालन सुनिश्चित करें।