SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम पर निगरानी समिति की बैठक, डीएम ने दिए त्वरित मुआवजा भुगतान के निर्देश!
जिलास्तरीय समिति की बैठक में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा, विधायक गड़खा रहे उपस्थित!
सारण (बिहार): जिलाधिकारी श्री अमन समीर की अध्यक्षता में शनिवार को अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम के तहत जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक समाहरणालय में आयोजित की गई। बैठक में पीड़ितों को मुआवजा भुगतान, पेंशन वितरण और सरकारी नौकरी देने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समीक्षा की गई।
बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी ने जानकारी दी कि वर्ष 2018 से 2025 तक अधिनियम के तहत दर्ज कुल 2455 मामलों में से 2101 मामलों में पीड़ितों या उनके आश्रितों को मुआवजे की प्रथम किश्त दी जा चुकी है। वहीं 345 मामलों में आपसी संधि/सुलह हुई है। केवल वर्ष 2025 के 9 मामलों में मुआवजा भुगतान लंबित है, जिसे शीघ्र निपटाने का निर्देश जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को दिया।
जिलाधिकारी ने वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक 129 मामलों में 84.19 लाख रुपये की मुआवजा राशि भुगतान किए जाने की जानकारी दी और शेष मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
मृत्यु के मामलों में अधिनियम के प्रावधानों के तहत अब तक 54 निकटतम आश्रितों को पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। सभी लाभुकों को अप्रैल 2025 तक की पेंशन राशि प्रदान की जा चुकी है। साथ ही तीन आश्रितों को सरकारी नौकरी दी गई है जबकि दो अन्य मामलों में नियोजन की प्रक्रिया प्रगति पर है, जिसे शीघ्र पूरा करने का निर्देश भी दिया गया।
बैठक में माननीय विधायक गड़खा, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), जिला कल्याण पदाधिकारी सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। विभिन्न थाना प्रभारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया।
इस बैठक को अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारों के संरक्षण और उनके साथ हुए किसी भी प्रकार के अत्याचार की प्रभावी निगरानी की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।