बिजली अधिनियम केस में मिली बड़ी राहत, अधिवक्ता आकाश दुबे की प्रभावशाली पैरवी का असर!
नरसिंहपुर (मध्यप्रदेश) संवाददाता राजकुमार दुबे: बिजली चोरी के झूठे आरोपों में फंसे एक नागरिक देवेश नौरिया को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। विद्युत अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत दर्ज इस मामले में विशेष न्यायाधीश (विद्युत) वैभव सक्सेना की अदालत ने अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित करते हुए बरी कर दिया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों और साक्ष्यों की गहन विवेचना के बाद अदालत ने पाया कि अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है। अभियुक्त की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आकाश दुबे ने प्रभावशाली एवं तथ्यात्मक पैरवी की, जिसके आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया।
यह निर्णय न केवल न्यायपालिका की निष्पक्षता का उदाहरण है बल्कि अधिवक्ता आकाश दुबे की कानूनी दक्षता और प्रतिबद्धता का भी परिचायक है, जिन्होंने एक निर्दोष व्यक्ति को झूठे आरोपों से मुक्ति दिलाई।