हिट एंड रन मामलों में मुआवजा दिलाने हेतु विशेष शिविर आयोजित!
सारण (बिहार): सड़क दुर्घटना के हिट एंड रन मामलों में मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दिलाने हेतु गुरुवार को मकेर थाना परिसर में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 161(3) के तहत "Compensation to Victim of Hit and Run Motor Scheme, 2022" के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आयोजित किया गया, जो 1 अप्रैल 2022 से लागू है।
जिला पदाधिकारी-सह-दावा आयुक्त, सारण के निर्देशन में आयोजित इस शिविर में संबंधित अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी एवं मोटरयान निरीक्षक की उपस्थिति में मृतकों के आश्रितों से आवेदन एवं आवश्यक कागजात प्राप्त किए गए। शिविर का उद्देश्य लंबित मामलों में तेजी लाकर आश्रितों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाना है।
बता दें कि मुआवजे की राशि साधारण बीमा परिषद, मुम्बई के माध्यम से सीधे मृतक के निकटतम आश्रित के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। हालांकि, अब तक आवेदन की संख्या कम होने के कारण मुआवजा प्रक्रिया में विलंब हो रहा था, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा थानावार विशेष शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
मकेर थाना ऐसे थानों में शामिल है जहाँ 10 या उससे अधिक हिट एंड रन मामले लंबित हैं। शिविर में संबंधित अधिकारियों ने सभी लंबित मामलों की गहन समीक्षा कर आवश्यक दस्तावेज एकत्र किए और मुआवजा प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।
जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि यदि उनके परिजन किसी हिट एंड रन दुर्घटना के शिकार हुए हैं, तो वे नजदीकी थाने में आयोजित शिविर में पहुँचकर आवेदन दें, ताकि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजा मिल सके।