भीषण गर्मी को लेकर डीएम का आदेश: स्कूल में कक्षा 11:30 बजे तक!
पटना (बिहार): जिले में लगातार बढ़ते तापमान और दोपहर में पड़ रही झुलसा देने वाली गर्मी को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने स्कूलों के संचालन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जिला दंडाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने रविवार को आदेश जारी करते हुए कहा है कि 12 मई से 17 मई 2025 तक जिले के सभी स्कूलों (प्राइवेट और सरकारी, प्री-स्कूल से लेकर 12वीं तक) में पूर्वाह्न 11:30 बजे के बाद की सभी कक्षाएं स्थगित रहेंगी।
जारी आदेश में कहा गया है कि विशेष रूप से दोपहर के समय गर्मी का प्रकोप बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है।
डीएम ने सभी विद्यालय प्रबंधनों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि वे उक्त आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें और 11:30 बजे के बाद कोई भी शैक्षणिक गतिविधि संचालित न करें। स्कूल प्रबंधन द्वारा केवल उन्हीं गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करने की अनुमति होगी जो पूर्वाह्न 11:30 बजे से पहले पूर्ण की जा सकें।
यह आदेश 12 मई से 17 मई 2025 तक प्रभावी रहेगा और इसे 11 मई 2025 को अनुमोदित कर न्यायालय की मुहर से निर्गत किया गया है।
प्रशासनिक तैयारी और निर्देश
आदेश की प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है ताकि इसका पालन सुनिश्चित कराया जा सके। साथ ही स्कूलों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखें।
पटना जिले में इन दिनों तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिससे लू और डिहाइड्रेशन की स्थिति गंभीर होती जा रही है। ऐसे में यह आदेश अभिभावकों और बच्चों के लिए राहतभरा साबित होगा।