लोक शिकायतों की सुनवाई में सारण डीएम अमन समीर ने दिखाई सक्रियता, 08 मामलों का किया समाधान!
सारण (बिहार): बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत आज जिलाधिकारी सारण अमन समीर द्वारा कार्यालय कक्ष में द्वितीय अपील के तहत कुल 08 लोक शिकायत मामलों की सुनवाई की गई। इनमें से 01 मामले में अंतिम रूप से आदेश पारित किया गया, जबकि शेष 07 मामलों में पूर्ण प्रतिवेदन के साथ अगली तिथि पर संबंधित लोक प्राधिकार को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।
विशेष रूप से, इसुआपुर के अंचलाधिकारी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुपस्थित रहने पर, जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और उनसे स्पष्टीकरण मांगते हुए ₹1000 का आर्थिक दंड लगाने का निर्देश दिया। यह मामला परिवादी अनिल कुमार सिंह द्वारा दायर अतिक्रमण से संबंधित था।
डीएम अमन समीर ने स्पष्ट कहा कि लोक शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निवारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से सजग, संवेदनशील और सक्रिय रहते हुए अधिनियम के सफल क्रियान्वयन की अपेक्षा की।