अवैध क्लीनिक, डायग्नोस्टिक व पैथोलॉजी सेंटरों पर प्रशासन का सख्त रुख, भवन मालिक भी होंगे जवाबदेह!
सारण (बिहार): जिले में अवैध रूप से संचालित क्लीनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर व पैथोलॉजी सेंटरों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य स्वास्थ्य समिति और जिला प्रशासन के निर्देश पर इन संस्थानों की जांच की जा रही है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन परिसरों में इन चिकित्सा संस्थानों का संचालन हो रहा है, उनके भवन मालिकों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल वैध संस्थानों को ही परिसर किराए पर दिया जाए। यदि किसी परिसर में अवैध क्लीनिक या जांच केंद्र पाया गया, तो सिर्फ संचालक ही नहीं, बल्कि संबंधित भवन स्वामी के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला सूचना एवं जन संपर्क कार्यालय द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि सभी भवन स्वामियों को अपने परिसर में संचालित क्लीनिक, डायग्नोस्टिक या पैथोलॉजी सेंटर की वैधता की जांच करनी होगी और उसकी सूचना प्रशासन को अनिवार्य रूप से देनी होगी।
डीएम, सिविल सर्जन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह निर्देश जारी किया गया है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था अपने परिसर में बिना अनुमति या पंजीकरण के स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा कोई भी व्यवसाय न चलने दे।
प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे भी ऐसी अवैध संस्थाओं की सूचना संबंधित विभाग को दें, ताकि आम लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।