सारण में त्वरित न्यायालय का फैसला: चार अभियुक्तों को 7-7 साल की सजा, 1-1 लाख का जुर्माना!
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सारण (बिहार): सारण जिले में त्वरित न्यायालय ने शुक्रवार को एक गंभीर आपराधिक मामले में चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायिक दंडाधिकारी उत्पाद-2 के विशेष न्यायालय द्वारा सुनाया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह मामला मसरख थाना अंतर्गत कांड संख्या 95/23 से संबंधित है, जिसमें अभियुक्तों पर धारा 30(ए)/34 उत्पाद अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया गया था। न्यायालय ने त्वरित विचारण के तहत चारों अभियुक्तों – रोहित कुमार उर्फ बब्लू सिंह, नंदलाल मांझी उर्फ नंदलाल पासवान, संजय सिंह और तेजू साह – को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई।
अर्थदंड की राशि जमा न करने की स्थिति में अभियुक्तों को अतिरिक्त 6-6 माह की सजा भुगतनी होगी।
अभियुक्तों के नाम एवं पता इस प्रकार हैं:
1. रोहित कुमार उर्फ बब्लू सिंह, पिता – कालिक सिंह, निवासी – निपनिया सिसई, थाना – मसरख।
2. नंदलाल मांझी उर्फ नंदलाल पासवान, पिता – दुखी मांझी, निवासी – धोबवल, थाना – बनियापुर।
3. संजय सिंह, पिता – वीतानंदन सिंह, निवासी – सिसई बथानी मेला, थाना – मसरख।
4. तेजू साह, पिता – बच्चन साह, निवासी – सपही, थाना – मसरख।
सारण पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह सजा पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई के तहत दिलाई गई। पुलिस प्रशासन ने इस कार्रवाई को गंभीर मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ी सफलता बताया है।
सारण पुलिस ने कहा है कि ऐसे गंभीर मामलों में आगे भी सख्ती से त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को न्याय दिलाने हेतु प्रयास जारी रहेंगे।