सारण जिले में पोक्सो मामले में आरोपी को 14 वर्ष की सजा!
सारण (बिहार): सारण जिले में पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में दोषी को 14 वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया है।
पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सारण जिले में गंभीर अपराधों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय दिलाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसी क्रम में मशरक थाना क्षेत्र में दर्ज कांड संख्या- 210/19, धारा- 376 भादवि एवं पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी मिथिलेश कुमार मिश्रा को अदालत ने दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई।
सारण पुलिस ने इसे न्याय की दिशा में एक अहम कदम बताया है और भविष्य में भी ऐसे मामलों में त्वरित सुनवाई और सख्त सजा सुनिश्चित करने का संकल्प दोहराया है।