जिला पदाधिकारी ने लोक शिकायत की 10 मामलों की की सुनवाई, 8 मामलों में हुआ अंतिम आदेश!
सारण (बिहार): बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत मंगलवार को जिला पदाधिकारी सारण अमन समीर ने कार्यालय कक्ष में द्वितीय अपील के 10 मामलों की सुनवाई की। इनमें से 08 मामलों में अंतिम रूप से आदेश पारित किया गया, जबकि 02 मामलों में पूर्ण प्रतिवेदन के साथ अगली तिथि पर लोक प्राधिकार को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।
इस अवसर पर डीएम अमन समीर ने कहा कि लोक शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निवारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस कार्य में सजग, संवेदनशील और सक्रिय रहें ताकि आम नागरिकों को न्याय मिल सके।
डीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है और सभी संबंधित पदाधिकारियों को इसमें पूर्ण तत्परता दिखानी होगी।