शिक्षा विभाग की लापरवाही: वर्षों पुराना वेतन भुगतान नहीं होने पर BEO पर लगा जुर्माना!
सारण (बिहार) संवाददाता वीरेश सिंह:पारित आदेश के अनुपालन नहीं करने के कारण प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी माँझी सारण पर दण्ड निर्धारित किया गया है। इसके बावजूद भी कई शिक्षकों का वेतन निलंबित कर के रखा गया है।
इस संबंध में बताया जाता है कि अपीलीय प्राधिकार में लंबित मामला का निष्पादन हो जाने के बाद भी मांझी प्रखंड के फुलवरिया में तत्कालीन कार्यरत शिक्षकों व वादी पुष्पा कुमारी, सुरेन्द्र प्रसाद, रामदयाल साहनी, कुमार मुकुन्द, कमलेश कुमार कमल, प्रशान्त कुमार, संजीत कुमार, कुमारी पुजा सिंह, कबिन्द्र सिंह आदि सहित कुल 9 लोगों को वेतन भुगतान हेतु जिला शिक्षा अपीलीय प्राधिकार सारण के द्वारा आदेश पारित किया गया था। विभाग द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया और ना ही कोई जवाब दाखिल किया गया। तत्पश्चात आवेदक गण द्वारा अवमानना वाद को दायर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस भेजने के उपरांत भी विभागीय स्तर से किसी भी पदाधिकारी के द्वारा कोई भी जवाब न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया।
वहीं इनके द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, माँझी सारण को निर्देश दिया गया है। परंतु अभी तक प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी माँझी सारण के द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। उक्त प्रक्रिया में माँझी की प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को दोषी करार दिया गया।
पुनः जिला शिक्षा अपीलीय प्राधिकार सारण द्वारा पारित आदेश का अवहेलना करने के आरोप में प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी माँझी सारण को 25000/- का दण्ड निर्धारित किया गया। दण्ड की राशि प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के वेतन से काटकर ट्रेजरी में जमा करने का आदेश दिया गया।
वहीं पीड़ित शिक्षक अब आवाज उठाने लगे हैं। वेतन नहीं मिलने से इनकी आर्थिक स्थिति भी तंग हो चुकी है।