मूल विद्यालय में ही बनेंगे सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक, जनवरी से मिलेगा नया वेतनमान!
सारण (बिहार): बिहार के शिक्षा विभाग ने सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों को अब वास्तविक खुशी दे दी है। अब सक्षमता पास शिक्षक राज्यकर्मी के दर्जा के साथ अपने मूल विद्यालय में ही विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे है। वहीं अब उन्हें एक राज्यकर्मी के पूर्व निर्धारित मानदंडों के साथ सभी वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा। इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा के निदेशक पंकज कुमार ने सूबे के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को शनिवार को पत्र लिख दिया है।
विशिष्ट शिक्षक की नियुक्ति एवं पदस्थापन के संबंध में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के क्रम में अधिसूचना संख्या 3054 दिनांक 19.12.2024 द्वारा अधिसूचित बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम-4 के आलोक मे निम्नवत् आदेश दिए गए है।
(1) विभिन्न जिले में पदस्थापित वैसे स्थानीय निकाय के शिक्षक, जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं एवं जिनकी काउन्सिलिंग पूर्ण हो चुकी है, को जिला पदाधिकारी के स्तर से सर्वप्रथम विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर पर लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जहाँ से वे दिनांक 23.12.2024 से औपबंधिक नियुक्ति पत्र का प्रिंट लेंगे एवं संबंधित शिक्षकों को वितरित कराएँगे। औपबंधिक नियुक्ति पत्र डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत होगा। वहीं अब पूर्व में आवंटित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं वितरित नियुक्त्ति पत्र निरस्त समझे जाएँगे।
(2) जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर से सभी विशिष्ट शिक्षकों का उसी विद्यालय में जहाँ वे पूर्व से कार्यरत थे, में पदस्थापन का आदेश अलग से निर्गत किया जाएगा एवं दिनांक 01.01.2025 से 07.01.2025 तक योगदान का समय दिया जाएगा। विद्यालय पदस्थापन पत्र एवं प्रारूप योगदान पत्र सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिनांक 26.12.2024 से प्रिंट किया जा सकता है।
(3) औपबंधिक रूप से नियुक्त विशिष्ट शिक्षक उक्त पदस्थापन आदेश के आलोक में संबंधित विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना योगदान समर्पित करेंगे।
(4) विशिष्ट शिक्षक के रूप में विद्यालय में योगदान की तिथि से वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएँगे एवं उस तिथि से वे स्थानीय निकाय के शिक्षक के पद से स्वतः विरमित समझे जाएँगे।
(5) विशिष्ट शिक्षकों को दिनांक 01.01.2025 से वेतन अनुमान्य होगा, परन्तु विद्यालय में योगदान की तिथि 01.01.2025 के बाद होने की स्थिति में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन देय होगा।