हाईकोर्ट ने टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग पर लगाई रोक! शिक्षकों में खुशी!

///जगत दर्शन न्यूज
पटना (बिहार): पटना हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर स्टे लगा दिया है, जिसके बाद आनन-फानन में बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और कहना पड़ा कि अब इस नियम में संशोधन किया जाएगा, तब जाकर ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।
बिहार के शिक्षकों के लिए आज का दिन अहम रहा। मंगलवार की सुबह सुबह ही पटना हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग नीति पर स्टे लगा दिया। हाईकोर्ट के स्टे की खबर पूरे बिहार के शिक्षा जगत में आग की तरह फैल गई। यह नीतीश सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका था। सरकार का मुख्य खेमा इस आदेश पर सक्रिय हो उठा। मंत्रिमंडल के कुछ खास लोग मंथन करने लगे। परिणाम यह हुआ कि शिक्षा मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हाईकोर्ट के स्टे की आड़ में अपने ही द्वारा बनाई गई नीतियों के सामने सरेंडर करना पड़ा। कहना पड़ा कि अभी इस नीति को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है और अब नियम में संशोधन किया जाएगा। साथ ही तमाम शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा पास कर जाने के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति का पुनः क्रियान्वययन किया जाएगा। हाईकोर्ट के बहाने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के मंत्री ने तो कह दिया कि ट्रांसफर नीति को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या इस नीति में नयापन लाकर सरकार जल्द ही इसपर काम करेगी। ऐसा नहीं है। सरकार के मुखिया की तरफ से स्पष्ट कह दिया गया है कि इस नीति को हमेशा के लिए तो नहीं लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव तक इसमें कोई छेड़छाड़ ना किया जाए। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर फिलहाल उन्हें वर्तमान स्कूल में ही बने रहने दिया जाए। मतलब साफ है 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का ग्रहण इस नियमावली को लग चुका है। फिलहाल शिक्षकों के लिए यह राहत भरी खबर है।