अस्थाई पटाखा धारण एवं विक्रय के लिए शर्तों पर अस्थाई अनुज्ञप्ति निर्गत!
सारण (बिहार) संवाददाता सत्येन्द्र कुमार शर्मा: जिला में अस्थाई पटाखा धारण एवं विक्रय के लिये निम्नलिखित शर्तों के आधार पर अस्थाई अनुज्ञप्ति दी जायेगी। विस्फोटक नियमावली-2008 के नियम 84 एवं Explosive Amendment Rules 2019 के आलोक में अगामी दीपावली एवं छठ पर्व-2024 के अवसर पर अस्थायी पटाखा धारण एवं विक्रय के लिए अस्थायी अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान है। पटाखा के बिक्री करने हेतु अस्थायी पटाखा धारण एवं विक्रय के लिए अस्थायी अनुज्ञप्ति निम्न शर्तों पर दिया जाएगा:-
1. पटाखा रखने का स्थान अज्वलनशील पदार्थ से बना हो जहाँ अनाधिकृत व्यक्ति का पहुँच नहीं हों।
2. पटाखा रखने का स्थान (धारण स्थल) एवं विक्रय स्थल कम से कम एक दूसरे से 03 मीटर की दूरी तथा संरक्षित कार्य (Protected work) से 50 मीटर की दूरी पर हो।
3. विक्रय स्थल एवं संरक्षित स्थल आमने-सामने न हों।
4. तेल से जलता हुआ लैम्प, गैस लैम्प अथवा खुली रोशनी पटाखा स्थल से सुरक्षा के दृष्टिकोण से शेड से दूर हों। पाटाखा स्थल में यदि बिजली की रौशनी का प्रयोग होता है, तो भवन के दीवाल या छत में फिक्स किया हो, झुलता हुआ बिजली का तार कदापि प्रयोग में नही लाना है। प्रत्येक दुकान के लिए स्वीच अलग-अलग दीवाल पर फिक्स रहेगा और उसका मास्टर स्वीच कतारबद्ध रहेगा।
5. पटाखा का प्रदर्शनी स्थल शेड से 50 मीटर के अन्दर नहीं रहेगा।
6. एक कलस्टर में 50 दुकानों से अधिक की अनुमति नहीं दी जायेगी।
7. First Aid Ambulance एवं कम से कम से कम दो अगिनशमन वाहन ऐसे सारे Fire Workshop के Cluster में उपलब्ध कराये जायेंगे।
8. ऐसे समस्त Fire Workshop के Cluster में Warning Board जिसमें "Explosive and Dangerous Goods" विस्फोटक एवं खतरनाक सामग्री का डिस्पले कराये जायेंगे।
9. दीपावली / छठ में एक अस्थायी अनुज्ञप्ति के लिए विहित शीर्ष में मो० 500/- (पांच सौ) रूपये का चालान जमा करना होगा। जमा करने के पश्चात अस्थायी पटाखा अनुज्ञप्ति निर्गत किया जायेगा।
10. सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सारण जिला द्वारा अध्यक्ष बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद बिहार, पटना के पत्रांक-2539 दिनांक-19.10.2023 से वायू प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए प्राप्त निदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा। वे अनुपालन प्रतिवेदन/कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन इस कार्यालय को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें, ताकि समेकित प्रतिवेदन उक्त पर्षद को भेजा जा सके।
11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Writ Petition (Civil) No-728/2015 Arjun Gopal Vs. Union India and others में पारित आदेश दिनांक 23.10.2018 एवं माननीय एन.जी.टी. नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक-09. 11.2020 का अनुपालन किया जाएगा। उक्त के आलोक में कम उत्सर्जन वाले पटाखें और केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री/उपयोग की अनुमति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के पटाखों की बिक्री/उपयोग प्रतिबंधित रहेगें। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आतिशबाजी करने के लिए निर्धारित (Permisible) अवधि केवल आठ बजे अपराह्न से 10 बजे अपराह्न तक का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा।
उपरोक्त शर्तों एवं माननीय न्यायालयों के निदेशों के अधीन दीपावली / छठ-2024 के अवसर पर पटाखा धारण एवं के लिए अपने क्षेत्रार्गत इच्छुक पात्र आवेदकों को अस्थायी अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु सभी अनुमंडल दण्डाधिकारी, सारण विक्रय जिला को प्राधिकृत करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने एवं वांछित प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेशित किया जाता है।