अस्पताल में लेखापाल मिले नशे में, हो गए निलंबित!
///जगत दर्शन न्यूज
पटना (बिहार): राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार ने एक अस्पताल में लेखापाल को निलंबित के दिया है। दरअसल वह लेखापाल कार्यालय अवधि में शराब के नशे में धुत मिले है।
इस संबंध में बताया जाता है कि विगत 18 सितंबर को अभिषेक कुमार श्रीवास्ताव, प्रखंड लेखापाल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पालीगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पालीगंज के द्वारा कोल्डचेन कक्ष से शराब के नशे में मद्य निषेध विभाग के द्वारा पकड़े गए थे। यह वारदात दिनांक 18 सितंबर को तकरीबन अपराह्न 4:45 बजे में हुआ था, जिसमें मद्यनिषेध पालीगंज थाना भेजा गया था। उनके इस कृत से स्वास्थ्य विभाग की छवि न सिर्फ धूमिल हुई, बल्कि यह सरकार के नियम के विरूद्ध है। यह ज्ञात हो कि जबकि बिहार राज्य में मदिरापान पूरी तरह प्रतिबंधित है।
इस संदर्भ में उनसे जिला स्वास्थ्य समिति, पटना के पत्रांक 1430 दिनांक 01.10.2024 से स्पष्टीकरण मांगा गया था। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के HR Policy 2021 के निहित प्रावधान के तहत Chapter 8 के कंडिका-13 के उप कंडिका (a) में इन्हें निलम्बन करने हेतु स्पष्टीकरण के उत्तर में प्रेषित जवाब असंतोषजनक पाया गया था।
उपर्युक्त निर्गत कारण पृच्छा एवं अपने कृत्यों के संदर्भ में अभिषेक कुमार श्रीवास्ताव, प्रखंड लेखापाल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पालीगंज द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा तथ्यों से इतर विषयांतर होकर अपना पक्ष रख गया है, जो असंतोषजनक है एवं स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
अतः राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के HR Policy 2021 के निहित प्रावधान के तहत Chapter 8 (Employee Control & Appeal Rules) के कंडिका-13 (a) (i) में उल्लेखित 13 (a) The appointing authority or any other authority superior there to may place an employee under suspension. "Where a disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending" प्रावधान के तहत अभिषेक कुमार श्रीवास्ताव, प्रखंड लेखापाल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पालीगंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनेर के अधीन निर्धारित किया गया है तथा निलंबन अवधि में HR Policy 2021 के Chapter 8 के कंडिका-14 में निहित प्रावधानों एवं शर्तों के अधीन जीवन निर्वाह भत्ता भुगतेय होगा। इस पर जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष, जिला स्वा० समिति, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।