रसूलपुर तिहरे हत्याकांड: दोनो आरोपी दोषी करार, 5 सितंबर को सजा!
नए BNS कानून के तहत पहली सजाः
सारण (बिहार): सारण पुलिस की सार्थक कार्रवाईः नए BNS कानून के तहत पहली सजाः रसूलपुर के तिहरे हत्याकांड में घटना के 48वें दिन, आज दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया, 05 सितम्बर को सुनाई जाएगी सजा।
सारण जिला के रसुलपुर थानान्तर्गत धानाडीह गांव में गत 17 जुलाई 2024 को ग्रामीण तारकेश्वर सिंह उर्फ झाबर सिंह के मकान के छत पर 03 लोगो को किसी धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दिया गया था। इस सम्बंध में रसुलपुर थाना कांड सं0-133/24, दि०-17.07.2024 धारा-103 (1)/109(1)/329 (4)/3 (5) बी०एन०एस० दर्ज कर पुलिस अधीक्षक, सारण के निर्देशानुसार त्वरित अनुसंधान एवं कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्त 1 सुधांशु कुमार उर्फ रौशन, पिता- संतोष राम, 2 अंकित कुमार, पिता सुनील राम दोनों सा०- रसूलपुर, थाना रसूलपुर, जिला-सारण को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। साथ ही इस घटना से सम्बंधित अन्य बिन्दुओं पर अनुसंधान त्वरित गति से पूर्ण करते हुए 14 दिन में अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र समर्पित कर दिया गया था।
माननीय न्यायालय, सारण द्वारा 13 अगस्त 2024 को इस कांड में स्पीडी ट्रायल प्रारंभ करते हुए 22वें दिन आज दोनो आरोप-पत्रित अभियुक्तों 1. सुधांशु कुमार उर्फ रौशन, पिता-संतोष राम, 2. अंकित कुमार, पिता-सुनील राम दोनों सा० रसूलपुर, थाना-रसूलपुर, जिला-सारण को धारा-103 (1)/109(1)/329(4) बी०एन०एस० के तहत दोषी करार दिया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा 05 सितम्बर 2024 को दोपहर 12 बजे इस कांड में दोष सिद्ध अभियुक्तों को सजा सुनाई जाएगी।
सारण पुलिस द्वारा आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय, बिहार के 06 मूलमंत्र समय, सार्थक, संवेदनशील, शक्ति, सत्यनिष्ठा एवं स्पीडी ट्रॉयल का अनुपालन करते हुए त्वरित अनुसंधान एवं अन्य कार्रवाईयों को पूर्ण किया गया ताकि पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सके।
जानकारी के अनुसार डॉ. कुमार आशीष, भा०पु०से०, पुलिस अधीक्षक, सारण के नेतृत्व में इस मामले में गठित SIT में निम्न रूप से शामिल थे।
1. डॉ राकेश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), सारण
2. श्री राजकुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर-2, सारण।
3. श्री रंजित कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस कार्यालय, सारण,
4. पु०नि० राकेश कुमार सिंह, प्रभारी अभियोजन कोषांग, पुलिस कार्या०, सारण।
5. पु०नि० विरेन्द्र सिंह, अंचल पुलिस निरीक्षक, एकमा।
6. सुश्री रत्ना राभा, फॉरेंसिक विशेषज्ञ, सारण।
7. पु०अ०नि० प्रभात कुमार, थानाध्यक्ष, रसुलपुर थाना।
8. पु०अ०नि० रविन्द्र कुमार, अनुसंधानकर्ता, रसुलपुर थाना।
वहीं सारण पुलिस अंचलाधिकारी एकमा, श्री दीपक कुमार सिंह, अपर लोक अभियोजक, श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह, लोक अभियोजक, सारण, FSL निदेशक पटना, श्री अमन समीर माननीय जिलाधिकारी सारण एवं श्री पुनीत कुमार गर्ग माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सारण का हार्दिक आभार व्यक्त करती है, जिनके द्वारा इस मामले में त्वरित न्याय दिलाने में सारण पुलिस को ससमय अपेक्षित सहयोग दिया गया।