भू सर्वेक्षण हेतु प्रतिनियोजित बन्दोबस्त पदाधिकारियों के मोबाइल नंबर हुआ सार्वजनिक!
///जगत दर्शन न्यूज
सारण (बिहार): संवाददाता सत्येन्द्र कुमार शर्मा: सारण जिला के सभी अंचलों के राजस्व ग्रामों (स्थानीय शहरी निकायों की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्रों को छोड़कर) के लिए विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम संचालित किए जाने हेतु बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 के तहत ग्रामवार उद्घोषणा प्रपत्र-1 में किया जा चुका है। उक्त उद्घोषणा के पश्चात् जिला के ऐसे सभी राजस्व ग्रामों जो जिला के स्थानीय शहरी निकायों के सीमान्तर्गत समाविष्ट नही है, के सभी रैयतों / भू-धारियों से उनके स्वामित्व में धारित भूमि के सत्यापन हेतु धारित भूमि से संबंधित स्वघोषणा विहित प्रपत्र-2 में तथा उनकी अपनी वंशावली प्रपत्र-3 (1) में प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
एतदर्थ सारण जिला के सभी रैयतों/भू-धारियों को सूचित किया जाता है, कि वे बिहार सरकार भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के आधिकारिक वेबसाइट "dlrs.bihar.gov.in" पर प्रदर्शित "विशेष सर्वेक्षण सम्बंधित सेवाएँ" में प्रवेश कर रैयत द्वारा "स्वामित्व/धारित भूमि की स्वघोषणा / वंशावली हेतु प्रपत्र" (2&3(1)) पर क्लिक (click) कर अपने स्वामित्व में धारित भूमि का पूर्ण ब्योरा सुगमतापूर्वक दर्ज करा सकते है।
ज्ञातव्य हो कि विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम एक चरणबद्ध एवं कालबद्ध प्रक्रिया है। अतः इस हेतु रैयतों 1से प्रपत्र 2 एवं 3 (1) प्राप्त नहीं होने पर बाद में रैयतों को समस्या हो सकती है क्योंकि भविष्य में भूमि से संबंधित देय लगान, भूमि का हस्तांतरण तथा क्रय-विक्रय आदि का आधार बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम तथा तत्संबंधी नियमावली के आलोक में तैयार अधिकार अभिलेख (ROR) ही होगा । विशेष जानकारी के लिए अपने अंचल से संबंधित शिविर प्रभारी-सह-विशेष सर्वेक्षण सहायक