सारण में आज मध्यरात्रि से 24 घंटे के लिए निषेधाज्ञा लागू (धारा-144)
///जगत दर्शन न्यूज
सारण (बिहार): भारत निर्वाचन आयोग, द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन- 2024 की घोषणा के क्रम में मंगलवार को कृषि उत्पादन बाजार समिति, छपरा के परिसर में मतगणना का कार्यक्रम निर्धारित है। साथ ही जिला में आदर्श आचार संहिता भी दिनांक 06.06.2024 तक लागू है।
अतः उपर्युक्त पृष्ठभूमि में सारण के जिलाधिकारी अमन समीर (भा०प्र० से०) द्वारा संतुष्ट होकर शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं भयमुक्त वातावरण में मतगणना सम्पन्न कराने तथा उसके उपरान्त लोकशान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से दिनांक 03.06.2024 को मध्य रात्रि 12.00 बजे से 04.06.2024 को मध्य रात्रि 12.00 बजे तक, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण मतगणना परिसर और उसके आस-पास निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है । उक्त अवधि में निम्नांकित कार्य सर्वथा प्रतिबंधित रहेंगे:-
1- मतगणना क्षेत्र और उसके आस पास किसी प्रकार का जुलूस, सभा, धरना प्रदर्शन बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति प्राप्त किये आयोजित नहीं किए जायेंगे। यह आदेश बारात, शादी, पारिवारिक समारोह, शव यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीजों के साथ जाने वाले व्यक्तियों, कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।
2- कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीन धनुष, लाठी, भाला, गंडासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे। अनुज्ञप्ति प्राप्त हथियार का प्रदर्शन भी वर्जित रहेगा। यह आदेश कर्तव्य पर तैनात, विधि व्यवस्था एवं मतगणना कार्य में तैनात पुलिस बल अर्द्ध सैनिक बल केन्द्रीय बल पर लागू नहीं होगा।
3- कोई भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल अथवा संगठन बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति प्राप्त किए लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं करेंगे।
4- मतगणना केन्द्र से 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के वाहन का प्रवेश सर्वया प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश प्रेक्षक, निर्वाची पदाधिकारी और मतगणना से जुड़े पदाधिकारियों के वाहनो पर लागू नहीं होगा।
5- दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे।
6- मतगणना परिसर में किसी व्यक्ति के द्वारा मतदान के दौरान सेलुलर फोन, मोबाइल फोन, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट इत्यादि को ले कर जाने या उपयोग करने पर पूर्णरूपेण प्रतिबंध लगाया जाता है। शासकीय कार्य में लगे पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा धारित आग्नेयास्त्र / मोबाइल फोन वायरलेस सेट इत्यादि के उपयोग इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर रहेगा।
7- निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता संबंधी समय-समय पर दिये गये निदेशों का उल्लघंन नहीं किया जायेगा।
यह आदेश मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय के मुहर से आज दिनांक 03.06.2024 को जारी किया गया।