छपरा नगर निगम की मेयर राखी गुप्ता की छीनी कुर्सी!
/// जगत दर्शन न्यूज
सारण (बिहार): राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना फैसला सुनाते हुए आज गुरुवार से छपरा की मेयर राखी गुप्ता को अयोग्य घोषित कर दिया है। इसके कारण छपरा नगर निगम के मेयर का पद अब रिक्त हो गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने राखी गुप्ता को दो से अधिक संतान होने के आरोप सिद्ध होने के बाद पद से उन्हें अयोग्य घोषित कर किया है। जानकारी के अनुसार राखी गुप्ता ने चुनाव के लिए अपने नामांकन के दौरान दिए हलफनामे में गलत जानकारी दे दी थी। उन्होंने हलफनामे में दो बच्चे होने की जानकारी दी थी। लेकिन कागजातों के मुताबिक उनके तीन बच्चे हैं। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद छपरा नगर निगम की राजनीति में हड़कंप मैच गया है।
बताया जाता है कि नगर निगम आम चुनाव में राखी के विजयी होने के बाद छपरा की ही सुनीता देवी ने आयोग को आवेदन देकर शिकायत की थी कि निर्वाचित मेयर को दो से अधिक संतान है जिसमें सुनीता देवी ने राखी के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की थी। इसके बाद दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद वाद संख्या 13-2023 में मामले की सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने दो से अधिक संतान के मामले में आयोग ने राखी गुप्ता को तत्काल प्रभाव से पद मुक्त कर दिया है। साथ ही आदेश दिया है कि छपरा नगर निगम का पद रिक्त समझा जायेगा। साथ ही सारण के जिलाधिकारी को आदेश दिया गया है कि राखी गुप्ता के विरुद्ध गलत हलफनामा एवं तथ्य छुपाने के लिए सुसंगत धाराओं के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) एवं जिला दंडाधिकारी, सारण के रूप में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करना अपरिहार्य है। इस संबंध में जिलाधिकारी अपने स्तर से आगे की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही इस वाद को निष्पादित कर दिया गया।
वहीं अयोग्य घोषित होने के बाद राखी गुप्ता ने कहा कि हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन था, लेकिन इससे पहले ही आयोग ने अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि कोर्ट से उन्हें जरूर न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैंने जब चुनाव जीता था तो वो मेरी नहीं जनता की जीत थी। अगर आज लोगों को लगता है कि राखी गुप्ता हार गई है तो यह मेरी नहीं जनता की हार है।