छपरा सिविल कोर्ट का गजब का आदेश: गड़खा थाना के थानेदार खुद खिलाफ थाने में दर्ज कराएंगे केस!
सीजेएम कोर्ट ने गड़खा थानेदार समेत 6 गश्तीदल पर खुद के थाने में FIR दर्ज करने का दिया आदेश!

सारण (बिहार): जिले के गड़खा थाना के थानाध्यक्ष अमितेश कुमार सिंह के खिलाफ सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी यानी सीजेएम कोर्ट में एक परिवाद दाखिल किया गया है, जिसकी सुनवाई के बाद सीजेएम कोर्ट ने धारा 156 (3) के अंतर्गत थानाध्यक्ष के द्वारा खुद पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार जिले के दरियापुर थाना क्षेत्र के जलालपुर निवासी सकेन्द्र प्रसाद सिंह के पुत्र रंजीत कुमार ने गड़खा थानाध्यक्ष के खिलाफ परिवाद दायर किया है, जिसमें बताया गया है कि थानाध्यक्ष ने गाली-गलौज कर गर्दन में हाथ लगाकर धक्का देते हुए सरकारी हथियार के बल पर उन्हें पटक कर लात-जूता से भी मार-पीट किया। जबरन सरकारी हथियार के बल पर परिवादी का मोबाइल छिन लिया और थाना ले जाकर हाजत में भी बंद कर दिया।
यहां बता दें कि सिविल कोर्ट के सीजेएम के द्वारा गड़खा थानाध्यक्ष समेत गश्तीदल पर धारा 156 के तहत कार्रवाई करने के आदेश के बाद थानाध्यक्ष को खुद से ही खुद पर ही अब एफआईआर दर्ज करना होगा।
अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह ने कहा है कि 30 दिसंबर 2022 को शाम करीब छह बजे गड़खा बसंत रोड से कनेक्टेड रोड दक्षिण कदना जाने वाले सड़क से सटे रिया सुधा दुकान के समीप खड़ा थे, तभी थानाध्यक्ष अमितेश कुमार सिंह एवं गश्ती दल के 6-7 पुलिस पहुंचे। रोड के समीप ही पूछ-ताछ के दौरान एक राहगीर को दारू पीने के संदेह में पकड़ लिए तथा उसके साथ मार-पीट व गाली-गलौज करने लगे, जिसका परिवादी रंजीत कुमार अपने मोबाइल से विडियो बनाने लगा। यह देख थानाध्यक्ष समेत सभी पुलिस परिवादी से उलझ गए और मार-पीट करने लगे।
परिवादी के तरफ से अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह एवं सुनील कुमार ने सीजेएम कोर्ट में दलील दिया है कि गड़खा थानाध्यक्ष ने गश्तीदल के सहयोग से मार-पीट, गाली-गलौज किये व गर्दन में हाथ लगाकर धक्का देते हुए सरकारी हथियार के बल पर पटक कर लात-जूता से भी मार-पीट किया। जबरन सरकारी अग्नेयास्त्र के बल पर परिवादी का मोबाईल छिन लिया और थाना ले जाकर हाजत में बंद कर दियाऔर केस दर्ज कर दिया।
सिविल कोर्ट के अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह एवं सुनील कुमार ने बताया कि कोर्ट में दलीले सुनने के बाद सीजेएम कोर्ट के द्वारा धारा 156 (3) के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद गड़खा थानाध्यक्ष एवं 6-7 की संख्या में गश्ती दल पुलिस पर भादवि की दफा 323, 341, 379, 384, 392, 409, 420, 467, 427, 500, 504, 506, 120 (बी) / 34 भा० द० वि० वो 27 आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया जाएगा।