पूर्व राज्यमंत्री रवींद्रनाथ मिश्र को मिली उम्रकैद की सजा!
/// जगत दर्शन न्यूज़
सारण (बिहार): सांसद व विधायक के मामले के त्वरित निष्पादन के लिए बने विशेष कोर्ट के न्यायाधीश एडीजे तृतीय नलीन कुमार पांडेय ने बिहार के पूर्व राज्य मंत्री रविन्द्र नाथ मिश्र को आज उम्र कैद की सजा सुनाई है।
क्या है मामला?
वर्ष 1990 के विधान सभा चुनाव में 27 फरवरी को सारण के माँझी प्रखंड के बूथ संख्या 175 और 176 पर बूथ लूटने की मंशा से कुछ लोंगो ने हमला बोल दिया था। जिसमें फायरिंग से वहां भगदड़ मच गयी थी। इसी भगदड़ में मतदान करने के लिए आए उमा बीन नामक एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस मामले में बूथ संख्या 175 के पीठासीन अधिकारी प्रणय कुमार मल्लिक व बूथ संख्या 176 के पोलिंग एजेंट महेश प्रसाद यादव द्वारा माँझी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी। सजा के बाद पूर्व मंत्री को पुलिस अभिरक्षा में मंडल कारा छपरा भेज दिया गया था।
वहीं रविंद्र नाथ मिश्रा वर्ष 2000 में मांझी विधानसभा से निर्दलीय विधायक चुने गए थे और राबड़ी देवी के सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भी थे।