पहली जनवरी से बदल जाएंगे बैंकों के नियम
दिल्ली: शनिवार से नए साल की शुरुआत होने वाली है। अब आम लोगों की जरूरत से जुड़े कई नियम भी बदल जाएंगे। अब 1 जनवरी से कुछ नियम बैंक लॉकर के बदलने वाले हैं।
ये बदलाव होने जा रहे है: रिजर्व बैंक की नए गाइडलाइन के अनुसार जिस परिसर में सुरक्षित जमा लॉकर हैं, उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी बैंक की होगी। इसमें कहा गया है कि लॉकर में आग, चोरी, डकैती या सेंधमारी की स्थिति में बैंक अब अपने जिम्मेदारी से नहीं हट सकता। इन मामलों में बैंक का दायित्व लॉकर के वार्षिक किराये का सौ गुना तक हो जाएगा। अब बैंक ग्राहक को लॉकर के सालाना किराये का 100 गुना तक देना पड़ सकता है।
हालांकि, इस नए नियम के तहत प्राकृतिक आपदा या ‘एक्ट ऑफ गॉड’ यानी भूकंप, बाढ़, आकाशीय बिजली या आंधी-तूफान की स्थिति में बैंक किसी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार बैंकों को अपने परिसर को इस तरह की आपदाओं से बचाने के लिए उचित इंतजाम करने की जरूरत होगी। बैंकों को अब शाखावार खाली लॉकरों की सूची बना कर सार्वजनिक करनी होगी। जिससे लॉकरों के आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। इसके लिए बैंकों को लॉकर आवंटन के सभी आवेदनों के लिए पावती रिसिप्ट देनी होगी। लॉकर उपलब्ध नहीं है, तो ग्राहकों को वेट लिस्ट का नंबर देना अनिवार्य होगा।