सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो-वीडियो वायरल मामले में दो दोषी, चार-चार वर्ष की सजा
सारण (बिहार) संवाददाता वीरेश सिंह: सारण पुलिस की सक्रिय पैरवी और त्वरित अनुसंधान के परिणामस्वरूप सोशल मीडिया पर फोटो/वीडियो वायरल करने से जुड़े आईटी एक्ट के एक गंभीर मामले में दो अभियुक्तों को चार-चार वर्ष के कारावास और दो-दो लाख रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई है। यह कार्रवाई 25 फरवरी 2026 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सारण की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार की गई।
मामले की सुनवाई माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13, सारण की अदालत में हुई, जहां साईबर थाना कांड सं. 62/25 (दिनांक 09.03.2025) एवं सत्रवाद सं. 1067/25 में फैसला सुनाया गया। न्यायालय ने धारा 77 बीएनएस में तीन-तीन वर्ष के कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 356(2) बीएनएस में एक-एक वर्ष कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड, तथा धारा 351(2) बीएनएस में एक-एक वर्ष कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त आईटी एक्ट की धारा 66(ई) में दो-दो वर्ष कारावास व एक-एक लाख रुपये अर्थदंड, धारा 67 में दो-दो वर्ष कारावास व एक-एक लाख रुपये अर्थदंड तथा धारा 67(ए) में चार-चार वर्ष कारावास व दो-दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा दी गई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
इस मामले में अभियोजन की ओर से अनुसंधानकर्ता सहित कुल पांच साक्षियों की गवाही कराई गई। सरकार की ओर से लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा ने प्रभावी पैरवी की। दोषी करार दिए गए अभियुक्तों में अकिलफर निवासी प्रकाश यादव उर्फ प्रकाश कुमार तथा दरियापुर, थाना सोनपुर निवासी कुनाल गौतम उर्फ रोहित कुमार शामिल हैं।
पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर वर्ष 2026 में गंभीर अपराधों को चिन्हित कर त्वरित विचारण सुनिश्चित किया जा रहा है। सारण पुलिस ने दोहराया है कि साइबर अपराध और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाई जा सके और समाज में कानून का संदेश स्पष्ट रूप से पहुंचे।

